कृष्ण कुमार मिश्र, जौनपुर. 15 साल पुराने मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम पी एन पाण्डेय की अदालत ने तूफानी, कलंदर, सिकंदर, शेर बहादुर और अशोक को हत्या के आरोप में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. सभी दोषियों पर 30,500 रुपए अर्थदंड भी लगाया.

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बता दें कि बेलोनाखुर्द निवासी राजकुमार ने बरसठी थाने पर प्राथमिकी दर्ज कराया था कि 28 जून 2010 को वादी की पुत्री आम बिनने बाग में गई थी. उसके पड़ोसी तूफानी राय साहब, लाल साहब, कलदर, रविंद्र ,अशोक, शेर बहादुर और सिकंदर ने गाली-गलौज देते हुए भगा दिया था. उसी बात को लेकर वादी तूफानी के घर पूछने गया था. इस दौरान गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडा, सरिया और तमंचा लेकर दौड़ाया. जिनसे बचने के लिए वह घर की ओर भागा. तब उसके पिता हंसराज, पन्नालाल, रमेश, तारा देवी और साहबलाल को आरोपी जान से मारने की नीयत से मारने लगे. वादी के चचेरे भाई पन्नालाल के सिर में गंभीर चोट लगी. रमेश का दाहिना पैर टूट गया. औरोपी ने फायरिंग भी की थी.

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वहीं पन्नालाल मौके पर बेहोश होकर गिर गया था. उसके बाद आरोपी धमकी देते हुए कहा था कि थाने जाओगे तो जान से मार कर खत्म कर देंगे. घटना में वादी के चचेरे भाई पन्नालाल की मृत्यु हो गई थी. पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल किया. सरकारी वकील संजय श्रीवास्तव ने कोर्ट में गवाहों का बयान अंकित कराया कोर्ट ने पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर हत्या के जुर्म में दोषी तूफानी, कलंदर, सिकंदर, शेर बहादुर और अशोक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में राय साहब, लाल साहब, रविंद्र, ननकू और निरंकारी को दोष मुक्त कर दिया.