Raipur News: रायपुर. नगर निगम ने गुढ़ियारी-रामनगर में अवैध प्लाटिंग करने वाले तीन परिवारों के 17 लोगों के खिलाफ जुर्म दर्ज कराया है. गत दिनों पश्चिम विधायक पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने नागरिकों की शिकायत पर नगर निगम और राजस्व विभाग के अधिकारियों सार्वजनिक तौर पर फटकार लगाई थी. तब एक साल से नगर निगम में दबी फाइल निकाली गई और शुरुआती जांच के बाद एफआईआर और कार्रवाई के लिए मामला पुलिस को सौंपा गया. जिन आरोपियों के खिलाफ जुर्म दर्ज किया गया है, वे भूमि स्वामी हैं. पुलिस को आशंका है कि पॉवर ऑफ अटार्नी के जरिये या फिर एग्रीमेंट करके बिल्डरों और दलालों ने मुरूम की सड़क बनाकर बगैर अनुमति प्लाटिंग की और भूखंड बेचा है.

जांच में सामने आएंगे प्लाटिंग करने वालों के नाम
गुढ़ियारी थाने में दर्ज एफआईआर के मुताबिक नगर निगम के सहायक अभियंता अरविंद राहुल की ओर से दो शिकायतें दी गई. जिसमें राजस्व विभाग एवं नगर निगम की जांच का जिक्र करते हुए कहा गया है कि चिरूलडीह स्थित भूमि स्वामी नरेन्द्र, जय प्रकाश, अजय, रमा, ललिता, अनिता एवं सविता सोनकर सभी पिता मोहनलाल सोनकर तथा महेश कुमार, रविप्रकाश, भीमा उर्फ सोहन लाल, राम दुलारे एवं ईश्वर कुमार सभी पिता गंगाराम सोनकर को आरोपी बनाया गया है. रिपोर्ट है कि गुलमोहर पार्क के पीछे चिरूलडीह रामनगर निवासी उक्त सभी आरोपियों ने खसरा क्रमांक 844/1 रकबा 0.9054 हेक्टेयर अपनी जमीन पर अवैध प्लाटिंग की है. भूमिस्वामी एवं प्लाटिंगकर्ता द्वारा बिना कॉलोनी विकास अनुज्ञा लिए तथा बिना नगर निगम रायपुर की अनुमति के प्लाट बेचा गया. पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान प्लाटिंग करने वालों के नाम सामने आएंगे.
2024 से नगर निगम में दबी थी दोनों मामले की फाइल
एफआईआर में इस बात का खासतौर पर जिक्र है कि नायब तहसीलदार ने अपनी जांच रिपोर्ट 10 अगस्त 2024 को मतलब एक साल पहले नगर निगम को दे दी थी. नगर निगम के जोन सात दफ्तर में अब तक उक्त फाइल दबी हुई थी. कुछ दिनों पहले पूर्व मंत्री व विधायक राजेश मूणत की नाराजगी के बाद निगम अधिकारियों ने जोन में दबी फाइल निकाली और मामला पुलिस को सौंपा गया. इसी तरह के दूसरे केस में संतोषी बाई, शिवकुमार, महेन्द्र साहू, शिवबाई साहू सभी पिता मल्लू साहू एवं भावाबाई साहू पति मल्लू साहू के खिलाफ जुर्म दर्ज किया गया है. इन आरोपियों के नाम पर दर्ज खसरा क्रमांक 813/23 रकबा 0.0043 हेक्टेयर व रकबा 0.0110 हेक्टेयर तथा खसरा क्रमांक 815/1 रकबा 0.0765 हेक्टेयर व खसरा क्रमांक 815/2 रकबा 0.0280 हेक्टेयर जमीन पर अवैध प्लाटिंग की गई है. उक्त जमीन को छोटे-छोटे टुकड़ों में बांटकर विक्रय किया जा रहा है.
दो साल कैद और जुर्माने का है प्रावधान
गुढ़ियारी पुलिस ने छग नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292 (ग) के तहत जुर्म दर्ज किया है. जिसके तहत दो साल की कैद और पचास हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान है. सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान अवैध प्लाटिंग की शिकायतों की भी जांच होगी और तब पुलिस के सामने कई और तथ्य सामने आएंगे. इस स्थिति में पुलिस द्वारा धोखाधड़ी समेत अन्य धाराएं भी जोड़ी जा सकती हैं. क्योंकि प्लाटिंग करने वाले सड़क, नाली, बिजली समेत कई और सुविधाएं उपलब्ध कराने का झांसा देकर प्लाट की बिक्री करते रहे हैं.