Durg-Bhilai News Update: भिलाई. छत्तीसगढ़ शासन गृह पुलिस विभाग ने महिला प्रधान आरक्षक 942 मोनिका सोनी उर्फ मोनिका गुप्ता को सेवा से बर्खास्त कर दिया है. विभागीय जांच में यह साबित हुआ कि उन्होंने एक व्यक्ति से नौकरी लगवाने के नाम पर अवैध रूप से रकम लेकर अपने पद का दुरुपयोग किया. एसएसपी विजय अग्रवाल ने उनके निलंबन का आदेश जारी किया है.
एसएसपी विजय अग्रवाल ने बताया कि मोनिका सोनी पर आरोप था कि उन्होंने अभय कुमार की पुत्री प्रीति पटेल साहू को नौकरी दिलाने के नाम पर रकम ली और अपने पद का दुरुपयोग कर पुलिस नियमावली व सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन किया. इस मामले में शिकायत पर विभागीय जांच 28 अक्टूबर 2024 को प्रारंभ हुई. जांच के दौरान तत्कालीन पुलिस अधीक्षक व अन्य अधिकारियों के निर्देश पर साक्ष्य और गवाहों के बयान लिए गए.


आरोप का मोनिका ने नहीं दिया जवाब
एसएसपी ने बताया कि जांच अधिकारी की रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि मोनिका सोनी के खिलाफ लगे आरोप प्रमाणित हैं. मोनिका को 19 जुलाई 2025 को आरोपपत्र की प्रति प्रदान की गई थी, लेकिन उन्होंने निर्धारित समय में अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया. इसके बाद 28 जुलाई 2025 को अंतिम स्मरण पत्र भी जारी किया गया, जिसका भी कोई जवाब नहीं दिया गया.
पुलिस विभाग के लिए अयोग्य माना
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन और साक्ष्यों के आधार पर यह सिद्ध हुआ कि मोनिका सोनी ने अपने पद का गंभीर दुरुपयोग करते हुए अवैध वसूली की. इस कृत्य को कदाचार और अनुशासनहीनता की श्रेणी में रखते हुए उनके आचरण को पुलिस विभाग के लिए अयोग्य माना.
कर सकती है अपील
इसके साथ ही उनकी निलंबन अवधि 22 अगस्त 2024 से 5 जून 2025 तक की अवधि को सेवा में गणना के लिए निलंबन माना गया है. आदेश की प्रति पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज सहित संबंधित अधिकारियों को भेजी गई है. यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस आदेश के विरुद्ध मोनिका सोनी 30 दिनों के भीतर आईजी के समक्ष अपील कर सकती हैं.
कामधाम नहीं करते हो कहा, तो छोटे ने टंगिया से मंझले भाई की हत्या कर दी
भिलाई. रक्षाबंधन की रात डबरापारा दक्षिण में छोटे भाई ने मंझले भाई पर टंगिया से सिर के पास वार कर मौत के घाट उतार दिया. घटना उस समय घटी जब घर के अन्य सदस्य मौजूद थे. पुलिस ने आरोपी छोटे भाई को गिरतार कर हत्या के मामले में कार्रवाई की.
भिलाई तीन टीआई अंबर सिंह भरद्वाज ने बताया कि शनिवार रात करीब 12 बजे की घटना है. रक्षा बंधन की रात डबरापारा निवासी दामन सिंह ठाकुर (27 वर्ष) अपने भाइयों के साथ बैठा था. इस बीच दामन सिंह ने अपने छोटे भाई शरद सिंह (25 वर्ष) से कहा कि तुम काम धाम करते नहीं और घर में खर्च भी नहीं देते हो. यह बात शरद को नागवार गुजरी और दामन से विवाद शुरू कर दिया और आक्रोश में आकर टंगिया उठाकर दामन सिर पर वार कर दिया. दामन को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. मामले में धारा 103 (1) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज किया. आरोपी की खोजबीन कर गिरतार कर लिया.
परिवार के लोगों ने विवाद को हल्के में सामान्य ढंग से लिया
टीआई ने बताया कि परिवार के अन्य सदस्यों ने उनके विवाद को हल्के में लिया. इधर शरद विवाद में आक्रोशित होकर पास में रखा टंगिया उठाया और दामन के सिर पर प्रहार कर दिया. टंगिया उसके गर्दना पर पड़ी. वह घायल अवस्था में जमीन पर गिर गया. उसके बड़े भाई और अन्य सदस्य तत्काल लाल बहादुर शास्त्री शासकीय अस्पताल सुपेला ले गए. स्थिति को गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने जिला अस्पताल में रेफर कर दिया. परिजन उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे. जहां कुछ ही देर में मृत घोषित कर दिया.
ऑनलाइन पेमेंट से होती थी नशीली दवाई की सप्लाई, मुंबई से आरोपी गिरतार
भिलाई. अंजोरा चौकी पुलिस ने नशीली दवाई की ऑनलाइन सप्लाई करने वाले आरोपी मनीष कुमावत (28) को मुंबई से गिरतार किया है. पुलिस ने उसके पास से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन और बैंक पासबुक जब्त की है.
अंजोरा चौकी पुलिस ने बताया कि 23 जनवरी को ग्राम महमरा में आरोपी अंकित सिंह राजपूत को गिरतार कर उसके कब्जे से 7200 की संया में प्रतिबंधित नशीली दवा बरामद की थी. जांच में खुलासा हुआ कि अंकित को यह दवाई मुंबई की मैक्सटच लाईफ साइंस कंपनी के कर्मचारी जय राठौर और मनीष कुमावत के जरिए सप्लाई की गई थी. भुगतान मनीष के गूगल पे क्यूआर कोड से किया गया, जिसके बदले उसे 2 हजार रुपए कमीशन मिलता था. ट्रांजेक्शन के जरिए पुलिस और खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम मुंबई पहुंची, जहां कंपनी में प्रतिबंधित दवा का भंडारण या विक्रय नहीं मिला. मनीष कुमावत को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. 9 अगस्त को गिरतार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया. फरार आरोपी जय राठौर की तलाश जारी है.
चरोदा निगम क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्रों में भर्ती, आपत्ति का अंतिम दिन आज
भिलाई. नगर निगम भिलाई-चरोदा क्षेत्र अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र सिरसाकला क्रमांक-1 वार्ड क्रमांक 36 और आंगनबाड़ी केंद्र उरला-अ में रिक्त आंगनबाड़ी सहायिका तथा नवीन स्वीकृत पालना केन्द्र सिरसाकला वार्ड-36 में स्वीकृत केश वर्कर की पद पूर्ति के लिए इच्छुक आवेदिकाओं से आवेदन आमंत्रित किए गए थे. मूल्यांकन समिति द्वारा परीक्षण के बाद अनंतिम मूल्यांकन पत्रक परिशिष्ट-चार तैयार की गई है. पत्रक 1 अगस्त को एकीकृत बाल विकास परियोजना भिलाई-2 और आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई-चरोदा कार्यालय के सूचना पटल में चस्पा किया गया है. जिन आवेदिकाओं को अंतिम मूल्यांकन पत्रक के संबंध में दावा/आपत्ति है. वेपर्याप्त साक्ष्य, प्रमाणित दस्तावेज के सहित कार्यालय परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना भिलाई-2 में 11 अगस्त तक कार्यालयीन समय पर प्रस्तुतकर सकते हैं. नियत समयावधि के बाद कोई भी दावा, आपत्ति स्वीकार नहीं किया जाएगा.
बीएसपी कर्मचारियों को सेक्टर-4 सोसाइटी का लाभांश वितरण 20 से
मिलाई. बीएसपी एम्पलाइज कोऑपरेटिव एंड वेलफेयर सोसाइटी सेक्टर-4 के बीएसपी के सदस्य कर्मियों को लाभांश का वितरण 20 अगस्त से किया जाएगा. सोसाइटी के अध्यक्ष पूरनलाल देवांगन ने बताया कि लाभांश और ब्याज का वितरण लगातार 16 अक्टूबर तक चलेगा. सदस्यों की सुविधा को देखते हुए लाभांश वितरण अवधि पूरे दो माह की रखी गई है. दोपहर 3.30 से शाम 6.30 बजे तक सदस्य सेक्टर-4 सोसाइटी पहुंच कर लाभांश ले सकते हैं. निर्धारित तिथि में छूटे सदस्यों को सिर्फ सोमवार को अवसर मिलेगा. शासकीय अवकाश के दिन लाभांश-ब्याज वितरण कार्य नहीं होगा. जो सदस्य निर्धारित तिथि में नहीं पहुंच पाएंगे वे नवंबर से फरवरी 2026 के बीच महीने के आखिरी सप्ताह में 25 से 31 तारीख तक कार्यालयीन समय में लाभांश प्राप्त कर सकते हैं. सदस्यों को सोसाइटी की पासबुक के साथ अपनी पासपोर्ट साइज की दो फोटो और अपना बीएसपी का गेटपास लाना होगा.