वीरेंद्र गहवई, बिलासपुर. जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के दोषी 29 कर्मचारियों को फिर बर्खास्त किया गया। यह निर्णय बिलासपुर में हुई स्टाफ कमेटी की बैठक में लिया गया। दरअसल भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई थी, जिसके चलते यह फैसला लिया गया।

पंकज तिवारी एवं पूर्व में बर्खास्त 29 कर्मचारियों ने उच्च न्यायालय बिलासपुर में पिटीशन क्रमांक 3346/2020 दायर किया था। उक्त पिटीशन के विरुद्ध रिट अपील प्रकरण क्रमांक 307/2025 उच्च न्यायालय में दायर किया गया। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत अनुसार बैंक को आदेश प्राप्ति दिनांक से बैंक को विभागीय कार्रवाई करने का आदेश पारित किया। इसी परिप्रेक्ष्य में बैंक के प्राधिकृत अधिकारी की अध्यक्षता में हुई स्टाफ कमेटी की बैठक में निर्णय लिया गया कि न्यायालय के आदेश अनुसार समय अवधि में कार्रवाई पूरी की जाए। इसके लिए बैंक के सीईओ ने जांच टीम बनाई, जिसमें 4 वरिष्ठ शाखा प्रबंधकों को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई।

टीम ने समय अवधि में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत किया। जांच में कर्मचारियों की व्यक्तिगत सुनवाई भी की गई। इसके उपरांत बैंक के स्टाफ कमेटी के निर्णय अनुसार 01 शाखा प्रबंधक, 04 सहायक लेखापाल, 08 पर्यवेक्षक, 6 लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर और 10 समिति प्रबंधकों कुल 29 कर्मचारियों को पुनः सेवा से पृथक किया गया। इसी प्रकरण को उपरोक्त कर्मचारियों ने सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने 12 अगस्त 2025 को प्रकरण खारिज कर दिया। बैंक ने इस प्रकरण में हाईकोर्ट में केविएट दायर कर दिया है।

इन कर्मचारियों को किया गया बर्खास्त