बिलासपुर। अंतागढ़ टेप कांड का सबसे पहले खुलासा करने वाले अखबार इंडियन एक्सप्रेस को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने इंडियन एक्सप्रेस के खिलाफ दाखिल किये गए अपराधिक मानहानि के मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी है.

आपको बता दें अंतागढ़ उपचुनाव में नाम वापसी के अंतिम दिन कांग्रेस प्रत्याशी मंतुराम पवार ने अपना नामांकन वापस लेकर चौंका दिया था. मामले में खरीद-फरोख्त को लेकर इंडियन एक्सप्रेस ने एक ऑडियो टेप का ट्रांसक्रिप्शन को प्रकाशित किया था. जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी, तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह के दामाद पुनीत गुप्ता और जोगी के पुत्र अमित जोगी की आवाज होने का दावा किया गया था.

खबर प्रकाशित होने के बाद अजीत जोगी ने इंडियन एक्सप्रेस को खबर का खंडन और माफी मांगने की नोटिस भेजी थी. जिसे अखबार द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था. जिसके बाद जोगी ने इंडियन एक्सप्रेस के चेयरमैन, संपादक और रिपोर्टर को पक्षकार बनाते हुए आपराधिक मानहानि का अदालत में परिवाद पेश किया था. मामले में निचली अदालत ने इंडियन एक्सप्रेस को समंस जारी किया था. जिसके बाद अखबार ने हाईकोर्ट में निचली अदालत की कार्यवाही के खिलाफ याचिका दायर की थी. जिसकी सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने निचली अदालत की अग्रिम कार्यवाही पर रोक लगा दी है.