लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी सरकार के स्टेट GST के मनमाने फैसले पर करारा झटका दिया है। कोर्ट ने इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी (ICC) की सदस्य प्रतिभा और अन्य के निलंबन पर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सभी निलंबन आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है।

ICC की रिपोर्ट सिर्फ सिफारिशात्मक होती है

मामला उस समय सामने आया जब याची, जो कि यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम 2013 के तहत बनी ICC की सदस्य थीं, ने आरोपी के खिलाफ जांच रिपोर्ट पेश की थी। याची का कहना है कि ICC की रिपोर्ट सिर्फ सिफारिशात्मक होती है और विभागाध्यक्ष द्वारा इसे अस्वीकार नहीं किया गया। सिर्फ रिपोर्ट के आधार पर विभागीय कार्रवाई खतरनाक मिसाल होगी।

READ MORE: पेइंग गेस्ट हाउस की आड़ में देहव्यापार का खेल: पुलिस की SOG टीम ने किया भंडाफोड़, छापेमारी कर संचालक समेत 12 गिरफ्तार

तीन हफ्ते में मांगा जवाब

राज्य सरकार ने कोर्ट में गंभीर आरोप लगाए कि समिति ने आरोपी को बचाने की कोशिश की। कोर्ट ने याची की दलीलों को प्रथमदृष्टया सही माना और राज्य पक्ष को 3 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।