नई दिल्ली। इनकम टैक्स के साथ पैन कार्ड को लिंक करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है. आज इसे लिंक कराने की आखिरी तारीख थी. लेकिन सरकार ने इसकी अंतिम तारीख 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है. पहले ये अंतिम तारीख 31 अगस्त थी.
पहले ये बताया गया था कि आधार कार्ड और पैन कार्ड की लिंकिंग का काम पूरा नहीं करने पर पैनकार्ड रिजेक्ट किया जा सकता है. और ऐसी स्थिति में इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर सकते क्योंकि टैक्स रिटर्न भरने के लिए दोनों पैनकार्ड और आधार अनिवार्य किया जा चुका है.
हालांकि कुछ समय पहले ही वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में खुद कहा था कि आधार और पैन को लिंक करने के लिए कोई आखिरी तारीख नहीं है. पर अब खुद आधार जारी करने वाली संस्था यूआईएडीआई ने साफ कर दिया था कि 31 अगस्त तक आधार और पैन को लिंक कराना जरूरी है.