कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश के जबलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायक के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए हैं। भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए हैं।
कॉलेज में नए एडमिशन पर रोक
दरअसल मामला भोपाल में गलत तरीके से इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज चलाने का है। पिछले दिनों उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी थी। छात्रहित को देखते हुए कॉलेज को कंटिन्यू करने के आदेश लेकिन कॉलेज में नए एडमिशन पर पूरी तरह से रोक है।
मामले में हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की कि बिना राजनीतिक संरक्षण इतने सालों तक ऐसे कॉलेज नहीं चल सकता है। एमपी के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के कॉलेज को अंतरिम मान्यता मिली थी, लेकिन कॉलेज जरूरी कागजात और शर्तें पूरी नहीं कर पाया। इसलिए विभाग ने मान्यता रद्द कर दी थी।

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