Indian Railway New Rule Like Airlines: भारतीय रेलवे (Indian Railway) नये दौरे से गुजर रही है। इंडियन रेलवे यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं के लिए तमाम प्रयास कर रही है। इसी क्रम में भारतीय रेलवे सामान (लगेज) को लेकर नया नियम लागू करने जा रही है। अब लगेज को लेकर ट्रेन (Train) में एयरलाइंस (Airlines) वाला रूल नियम लागू होगा। इसके तहत तय की गई लिमिट के वजन का ही सामान ले जाने की अनुमति होगी, ऐसा न करने पर भारी जुर्माना लगेगा।
रेलवे का नया नियमबिल्कुल हवाई जहाज से सफर करने वाले यात्रियों की तरह ही होगा। इस दौरान साथ ले जाने वाले सामान के वजन पर सख्ती से नियम लागू होगा। यह नया नियम एयरलाइनों (Railway Luggage Rule Like Airlines) की तरह नियंत्रित होगा। हालांकि, यह नियम पहले से है, लेकिन इसे पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सका था।

अब तय किए गए मानकों के अनुसार ही भारतीय रेल में यात्रा करने के दौरान यात्री अपने साथ सामान ले जा सकेंगे। देश के कुछ प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर सामान के वजन पर इससे संबंधि लिमिट सख्ती से लागू की जाएंगी। एयरलाइंस की तरह ही ट्रेन के सफर के लिए भी इन नियम को पूरी तरह लागू किए जाने की तैयारी है।
फर्स्ट क्लास AC के यात्रियों को 70 और स्लीपर वालों को 40 किलोग्राम की अनुमति
नियम के मुताबिक, यात्रा की विभिन्न कैटेगरी के मुफ्त सामान की अनुमति अलग-अलग होती है। जैसे कि फर्स्ट क्लास AC कोच में सफर करने वालों के लिए 70 किलोग्राम तक सामान ले जाने की अनुमति होगी। AC सेकंड क्लास के यात्रियों के लिए यह लिमिट 50 किलोग्राम और थर्ड एसी और स्लीपर क्लास के यात्रियों के लिए 40 किलोग्राम तक की लिमिट होगी। वहीं बात करें, जनरल टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों की, तो उनके लिए साथ ले जाने वाले सामान का वजन 35 किलोग्राम तक हो सकता है।
उत्तर रेलवे और उत्तर मध्य रेलवे से होगी इसकी शुरुआत
फिलहाल, उत्तर रेलवे और उत्तर मध्य रेलवे ने इस व्यवस्था की शुरुआत लखनऊ और प्रयागराज मंडल के प्रमुख स्टेशनों से करने का फैसला किया है। जिन Railway Stations को चिन्हित किया गया है, उनमें प्रयागराज, मिर्जापुर, कानपुर और अलीगढ़ जंक्शन शामिल हैं। इसके अलावा लखनऊ चारबाग, बनारस, प्रयागराज छिवकी, सूबेदारगंज, मिर्जापुर, टूंडला, अलीगढ़, गोविंदपुरी और इटावा भी लिस्ट में शामिल हैं।
ज्यादा हुआ बैग का वजन, तो भी जुर्माना
रेलवे स्टेशन पर एयरपोर्ट की तरह ही अपना सामान को बुक करने की सुविधा शुरू की गई है. अगर तय लिमिट से ज्यादा वजन का बैग या ब्रीफकेस होगा और इससे बोर्डिंग स्पेस में बाधा पड़ती है, तो फिर उन पर जुर्माना लगाए जाने का भी प्रावधान है। रेलवे के मुताबिक, जांच में तय सीमा से ज्यादा और बिना बुकिंग का सामान मिलने पर सामान्य दर से ज्यादा चार्ज देना होगा। बता दें कि यात्रियों को अपने साथ 10 किलो तक का अतिरिक्त सामान ले जाने की छूट होगी, इससे ज्यादा पर लगेज बुक कराना होगा।
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