Rekha Gupta Attack: सीएम पर हमला करने वालों को कितनी कड़ी मिलती है सजा, जानें

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर जनसुनवाई के दौरान हमला हुआ.

बताया जा रहा है कि सीएम रेखा गुप्ता को कंधे और सिर पर चोट आई है.

पुलिस ने आरोपी को तुरंत पकड़ लिया, आरोपी ने अपना नाम राजेश भाई खीमजी बताया है और दावा किया है कि वह गुजरात के राजकोट का रहने वाला है.

कानूनन मुख्यमंत्री या किसी भी व्यक्ति पर इस तरह हमला करना भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 के तहत अपराध है.

धारा 115 के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी अन्य को चोट पहुंचाने का काम करता है तो इसे अपराध माना जाएगा.

वहीं इसके लिए अपराधी पर एक साल तक की सजा या 10 हजार तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं.

हालांकि यह मामला सिटिंग सीएम पर हमले का है इसलिए पुलिस अन्य धाराओं के तहत भी गंभीर जांच कर सकती है.

Rekha Gupta Attack: दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता को कौन सी कैटेगरी की मिलती है सुरक्षा…