रायपुर। स्थल निरीक्षण एवं सत्यापन के दौरान व्यवसाइयों से अवैध वसूली की शिकायत पर वाणिज्यिक कर विभाग में पदस्थ निरीक्षक विधान रंजन कुलू को राज्य कर आयुक्त ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.
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दरअसल, स्थल निरीक्षण एवं सत्यापन के दौरान निरीक्षक के खिलाफ वसूली का आरोप लगाते हुए महासमुंद के व्यापारियों ने वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की थी. इस शिकायत पर राज्य कर सहायक आयुक्त, महासमुन्द वृत्त द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर राज्य कल आयुक्त ने निलंबन की कार्रवाई की है.

निलंबन की अवधि में कर निरीक्षक विधान रंजन कुलू का मुख्यालय राज्य कर संयुक्त आयुक्त कार्यालय, रायपुर संभाग एक रहेगा. इसके साथ निलंबन अवधि के दौरान कर सहायक आयुक्त सह निरीक्षक को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी.

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