राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बड़ा तालाब किनारे बनी दो मस्जिदों को हटाने का दिया है। यह आदेश राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) ने दिया है। वहीं इस आदेश के खिलाफ एमपी वक्फ बोर्ड हाईकोर्ट जाएगा।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (National Green Tribunal, NGT) ने भोपाल के बड़े तालाब के 50 मीटर के दायरे में बने अतिक्रमण को हटाने के आदेश दिए है। एनजीटी ने वक्फ बोर्ड को भदभदा और दिलखुश मस्जिदें हटाने का आदेश दिया है। इसे लेकर जिला प्रशासन ने वक्फ बोर्ड को आदेश भी सौंपा है।

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वहीं इस आदेश के खिलाफ वक्फ बोर्ड हाईकोर्ट की शरण लेगा। वक्फ बोर्ड का कहना है कि तालाब किनारे सालों से ये पक्के निर्माण बने हुए है। मस्जिद हटाए जाने को लेकर विवाद की स्थिति बन सकती है।

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