दिल्ली. बैंकों से अक्सर ट्रांजैक्शन करते समय वो पूरा नहीं हो पाता या फिर ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है. अब आरबीआई ने कस्टमरों को राहत दी है.

आरबीआई ने ऐलान किया है कि बैंक उपभोक्ता के लेन-देन के दौरान होने वाली गड़बड़ी का अगर तय समय पर समाधान होता है तो बैंकों पर पेनाल्टी लगाई जाएगी.

रिज़र्व बैंक ने बकायदा डेडलाइन तय करते हुए कहा कि एक समय सीमा तय के अंदर अगर ट्रांजैक्शन में होनी वाली दिक्कतों को नहीं सुलझाया जाता तो बैंक पर प्रति दिन 100 रुपये की पेनाल्टी लगाई जाएगी. यह नियम ई-वॉलेट, एटीएम और आईएमपीएस समेत अन्य लेन-देन पर लागू होगा. खास बात ये है कि ये पेनाल्टी बैंक ग्राहक को देगी.