शब्बीर अहमद, भोपाल। भोपाल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देते हुए, जिसमें आरिफ मसूद के खिलाफ FIR दर्ज करने और SIT गठन के निर्देश दिए गए थे, मसूद ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। कांग्रेस विधायक पर की गई FIR की जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। यह मामला भोपाल के इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज की मान्यता से जुड़ा है, जहां उन पर फर्जी दस्तावेज जमा करने का आरोप लगा था।
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 9 जून 2025 को अमन एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित इस कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी थी, जिसके सचिव आरिफ मसूद हैं। हाईकोर्ट ने फर्जी सेल डीड के आधार पर कॉलेज संचालन का आरोप लगाते हुए भोपाल पुलिस आयुक्त को तीन दिन के भीतर मसूद के खिलाफ FIR दर्ज करने और डीजीपी को SIT गठन के लिए जांच का आदेश दिया था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि जाली दस्तावेजों के सहारे कॉलेज का संचालन प्रशासनिक और राजनीतिक समर्थन के बिना संभव नहीं था। इसके खिलाफ आरिफ मसूद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
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वहीं आज, 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने मसूद के खिलाफ दर्ज FIR की जांच पर स्टे लगा दिया। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज में पढ़ रहे छात्रों को भी राहत दी है, जिससे वे अपनी नियमित पढ़ाई जारी रख सकेंगे। यह फैसला न केवल आरिफ मसूद के लिए, बल्कि कॉलेज के छात्रों के लिए भी बड़ी राहत लेकर आया है।
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