प्रयागराज. हाईकोर्ट ने शिक्षामित्रों के मानदेय बढ़ाने के आदेश के अनुपालन का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि आदेश का अनुपालन करें या शिक्षामित्रों के मानदेय न बढ़ाने की स्थिति में एसीएस बेसिक कोर्ट में पेश हों. शिक्षामित्र के मानदेय बढ़ाने को लेकर दिए आदेश के अनुपालन पर हाईकोर्ट ने हालकनामा मांगा है. अब 18 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी.

यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी की एकल पीठ ने वाराणसी के विवेकानंद की अवमानना अर्जी पर दिया. कोर्ट ने एसीएस के साथ महानिदेशक शिक्षा, बेसिक शिक्षा निदेशक और सचिव बेसिक शिक्षा को तलब किया गया है. वाराणसी के याचिकाकर्ता की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए शिक्षामित्रों के सम्मानजनक मानदेय को निर्धारित करने का आदेश दिया था. जिसका अब तक अनुपालन नहीं किया गया है.

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अवमानना अर्जी पर राज्य सरकार यह कहते हुए बार-बार समय मांग रही है कि करीब 1 लाख 40 हजार शिक्षामित्रों का मामला है. मानदेय बढ़ाने पर आर्थिक बोझ को देखते हुए विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच में मंत्रणा चल रही है ताकि जितेंद्र कुमार भारती के केस में पारित आदेश का समग्र अनुपालन किया जाए सके.

बीते गुरुवार को राज्य की ओर स्थायी अधिवक्ता ने आदेश का पालन करने के लिए एक महीने का और समय मांगा था. इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए 18 सितंबर को अनुपालन हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था.