कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा मामले में हाई कोर्ट ने हजारों छात्रों के हित में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस प्रदीप मित्तल की बेंच ने लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अहम निर्देश जारी किए। कोर्ट ने आदेश दिया कि अपात्र पाए गए सैकड़ों नर्सिंग कॉलेजों में पढ़ रहे स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के छात्रों को 30 दिनों के भीतर पात्र कॉलेजों में स्थानांतरित किया जाए, ताकि उनका भविष्य सुरक्षित रहे।
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जीएनएम डिप्लोमा छात्रों के संबंध में निर्देश अगली सुनवाई में दिए जाएंगे। इस फैसले से हजारों छात्रों को बड़ी राहत मिली है, जिनके भविष्य पर अनसूटेबल कॉलेजों के कारण खतरा मंडरा रहा था। हाई कोर्ट ने नर्सिंग काउंसिल को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि छात्रों का स्थानांतरण सुचारू रूप से हो।
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