रायपुर- नान घोटाला मामले में सरकार ने हाईकोर्ट में रिवीजन पिटिशन दाखिल किया है. पिछले दिनों घोटाले की जांच कर रही एसआईटी ने रायपुर कोर्ट में आवेदन देकर सप्लीमेंट्री चालान के साथ-साथ छह पेन ड्राइव की मांग की थी, जिसे स्पेशल कोर्ट ने खारिज कर दिया था. एसआईटी ने दोबारा आवेदन किया था, जिसे यह कहते हुए खारिज कर दिया गया था कि एसआईटी को इसका विधिक अधिकार नहीं है.
स्पेशल कोर्ट से आवेदन खारिज किए जाने के फैसले के विरूद्ध सरकार की ओर से डिप्टी एडवोकेट जनरल हमीदा सिद्दीकी ने हाईकोर्ट में रिविजन पिटिशन दाखिल किया था, जिस पर मंगलवार को सुनवाई हुई. इस दौरान डिप्टी एजी ने कोर्ट में कहा कि नान घोटाले की जांच के लिए एसआईटी को पेन ड्राइव की जरूरत है. पूर्व में जांच के दौरान पेन ड्राइव को बगैर ट्रांस स्क्रीप्ट किए कोर्ट में जमा कर दिया गया था. चूंकि अब एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लिहाजा पेन ड्राइव की जरूरत है. इस पेन ड्राइव को स्पेशल कोर्ट में विधिक व्यवस्था के तहत जमा नहीं किया गया है.
जस्टिस रजनी दुबे ने इस मामले में सभी 16 अभियुक्तों को नोटिस जारी करते हुए स्पेशल कोर्ट की सुनवाई पर फिलहाल स्टे लगा दिया है.