बिलासपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी की जमानत याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है. अमित जोगी की ओर से अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह, राहुल त्यागी, विवेक शर्मा और गैरी मुखोपाध्याय ने पैरवी की है. वहीं सरकार की ओर से महाधिवक्ता सतीशचंद्र वर्मा ने पैरवी की. करीब एक घंटे से ज्यादा चली बहस में जस्टिस आरसी सामन्त की कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है.
अमित जोगी के वकील राहुल त्यागी ने बताया कि मामला राजनीतिक है वर्तमान एजी पूर्व में कंप्लेनेन्ट के अधिवक्ता रहे हैं. इसलिए गलत जानकारी दे रहे हैं और मामला चुनाव याचिका से जुड़ा है. जिसमे पूर्व में कोर्ट ने फैसला दे दिया है.
बता दें कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को पुलिस ने चुनावी हलफनामें में जन्म स्थान को लेकर गलत सूचना देने के लिए गिरफ्तार किया था. अमित जोगी की गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के मारवाही निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार समीरा पैकरा की शिकायत के बाद की गई थी.
व्यवहार न्यायालय पेंड्रा में अमित जोगी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी. जिसके बाद अमित जोगी न्यायिक रिमांड पर है. गौरेला के गोरखपुर जेल में जूनियर जोगी को दाखिल किया गया है. अमित जोगी पिछले 14 दिनों से जेल में हैं.