नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड(सीबीडीटी) ने संस्थानों को बढ़ी राहत दे दी है. अब तमाम कंपनिया, प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप कंपनियाँ आईटीआर और ऑडिट रिपोर्ट 1 महीने के अतिरिक्त समय में जमा कर सकेंगे. सीबीडीटी ने ऑडिट रिपोर्ट की जरूरत वाले विशेष मामलों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि एक महीने बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी है, पहले यह तारीख़ 30 सितंबर थी.
गुरुवार देर रात जारी एक बयान में सीबीडीटी ने कहा है कि, ‘देशभर से मिली प्रतिक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए सीबीडीटी ने उन लोगों के लिए आईटीआर तथा ऑडिट रिपोर्ट्स दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी है, जिनके अकाउंट का ऑडिट होना बाकी है।’सीबीडीटी ने कहा है कि इसके लिए औपचारिक अधिसूचना जल्द जारी कर दी जाएगी। यह आईटीआर वही भरेंगे, जिनकी असेसिंग आयकर अधिनियम की धारा 44AB के तहत की जाती है, इनमें कंपनियां, पार्टनरशिप कंपनियां, प्रोपराइटरशिप शामिल हैं और उनके अकाउंट को फाइलिंग के पहले ऑडिट करने की जरूरत होती है।
आपको बता दे कि बीते दिनों छत्तीसगढ़ चेंबर ऑप कॉमर्स ने केन्द्रीय वित मंत्री को पत्र लिखकर समय-सीमा बढ़ाने की मांग की थी. 31 अक्टूबर तक की अवधि बढ़ाने से छत्तीसगढ़ व्यापारी और उद्योग जगत् में खुशी है. वे इसे एक बड़ी राहत मान रहे हैं. उन्होंने इसके लिए केंद्रीय मंत्री का आभार जताया है.