लक्ष्मीकांत बंसोड़, बालोद. महिला आरक्षक के साथ दुष्कर्म एवं आर्थिक शोषण के मामले में पीड़िता ने आरोपी बीजापुर डिप्टी कलेक्टर दिलीप उइके को निलंबित करने मुख्य सचिव सहित बीजापुर कलेक्टर को पत्र लिखा है. जिला एवं सत्र न्यायालय से आरोपी की जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब पीड़िता ने छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव सहित बीजापुर कलेक्टर को प्रकरण की जानकारी देते हुए एफआईआर की कॉपी भी दी है. उन्होंने बीजापुर में डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदस्थ आरोपी दिलीप उइके को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आग्रह भी किया है. पूरा मामला बालोद जिले के डौंडी थाना क्षेत्र का है.

पीड़िता ने बताया, डौंडी थाने में अपराध पंजीबद्ध होते ही गिरफ्तारी से बचने के लिए डिप्टी कलेक्टर दिलीप उठके ने अपने आप को बीमार बताते हुए बीजापुर जिला प्रशासन से छुट्टी लेकर फरार हो गया है. सिविल सेवा आचरण नियमों के तहत तत्काल प्रभाव से दिलीप को नियमानुसार निलंबित किया जाना चाहिए था, किंतु आज पर्यंत तक कोई भी कार्रवाई नहीं होने के चलते मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन सहित बीजापुर कलेक्टर को निलंबन कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है.

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17 दिन बाद भी नहीं हुई आरोपी की गिरफ्तारी

बता दें कि मामला दर्ज हुए 17 दिन गुजर जाने के बाद भी अब तक आरोपी डिप्टी कलेक्टर पुलिस की गिरफ्त से बाहर है. पीड़िता का कहना है कि बालोद जिले की पुलिस यूपी, बिहार से लेकर केरल, तमिलनाडु सहित देश के कोने-कोने से आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर ले आती है किंतु मेरे मामले में अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से प्रतीत होता है कि पुलिस दबाव में काम कर रही है. नियमानुसार मेरे प्रकरण में अपराध पंजीबद्ध होते ही दिलीप को गिरफ्तार करने पुलिस टीम को तत्काल बीजापुर भेजना था, किंतु दबाव और बड़े पद पर बैठे अधिकारी को जमानत का लाभ दिलाने के उद्देश्य से ही छुट्टी के बहाने फरार होने का मौका दिया गया.

जल्द पुलिस की गिरफ्त में होगा आरोपी : एसपी

इस मामले में एसपी योगेश पटेल ने बताया कि कि आरोपी की तलाश की जा रही है. पुलिस टीम बीजापुर भी भेजी गई थी. जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होगा.

दुष्कर्म और रिलेशनशिप में तीन बार गर्भपात कराने का आरोप

डौंडी थाने में सीएफ की महिला आरक्षक ने डिप्टी कलेक्टर दिलीप उइके के खिलाफ दुष्कर्म और आर्थिक शोषण और 8 साल के रिलेशनशिप में तीन बार गर्भपात कराने का आरोप लगाते हुए आवेदन दिया था. इस पर पुलिस ने बीएनएस की धारा 69 के तहत मामला दर्ज किया था, जिसके बाद से ही पुलिस लगातार जांच कर रही है. वहीं महिला आरक्षक ने आर्थिक शोषण के आरोप पर पुलिस को 126 पेज का बैंक स्टेटमेंट भी दिया है.