GST 2.0: सिगरेट का कश लगाना जेब पर पड़ेगा भारी, अब खर्च करने होंगे ज्यादा पैसे

GST 2.0 के तहत लग्जरी सामानों और सिन गुड्स पर 40 परसेंट टैक्स लगाया गया है.

इसी कैटेगरी में सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, पान मसाला और तंबाकू से बनाए गए दूसरे प्रोडक्ट्स आते हैं.

वहीं, लग्जरी कार, सुगर बेवरेजेस और फास्ट फूड पर भी 40 परसेंट की दर से जीएसटी वसूला जाएगा.

नए जीएसटी रेट के बाद पान मसाला, सिगरेट, गुटखा और चबाने वाले तंबाकू जैसे हानिकारक उत्पादों पर 40 परसेंट जीएसटी लगेगा

यानी कि अगर कोई सिगरेट का पैकेज पहले 256 रुपये में मिलता था, तो अब नए टैक्स रेट के साथ अब ये 280 रुपये में मिलेंगे.

यानी कि सीधे-सीधे 24 रुपये ज्यादा चुकाने होंगे.

Share Market Update: GST बदलाव के बाद शेयर बाजार में बंपर उछाल, सेंसेक्स-निफ्टी ने तोड़े सभी अनुमान