GST 2.0: डेयरी प्रोडक्ट्सद से ड्राई फ्रूट्स तक, जानिये 22 सितंबर से क्या होगा सस्ता?
दूध और ब्रेड : अल्ट्रा हाई टेम्परेचर (UHT) दूध और इंडियन ब्रेड पर अब 5% टैक्स नहीं लगेगा.
डेयरी प्रोडक्ट्सद : कंडेंस्ड मिल्क, मक्खन, घी, पनीर आदि पर टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है.
निजी इस्तेमाल की चीजें : हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, साबुन, टूथब्रश और शेविंग क्रीम पर टैक्स 18% से घटकर सिर्फ 5% होगा.
ड्राई फ्रूट्स : बादाम, काजू, पिस्ता, हेजलनट और खजूर पर टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है.
मीठी चीजें : रिफाइंड शुगर, सिरप, टॉफी और कैंडी पर अब सिर्फ 5% टैक्स लगेगा.
खाने का सामान : वेजिटेबल ऑयल, जानवरों की चर्बी, स्प्रेड्स, सॉसेज, मांस और मछली के प्रोडक्ट्स, माल्ट एक्सट्रेक्ट से बनी चीजें – इन सब पर अब 5% टैक्स लगेगा.
पानी : मिनरल वाटर, एरेटेड वाटर और पैक्ड वाटर (जिसमें चीनी या फ्लेवर न हो) पर अब सिर्फ 5% टैक्स लगेगा.
नमकीन और स्नैक्स : नमकीन, भुजिया, मिक्सचर और रेडी-टू-ईट स्नैक्स पर टैक्स 12% से घटाकर 5% होगा.
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