दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court)में कम आय वर्ग (EWS) के मरीजों के लिए आय सीमा बढ़ाने की मांग उठाई गई है। यह मुद्दा अदालत द्वारा नियुक्त न्यायमित्र वकील ने प्रस्तुत किया। अदालत ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा कि यह तर्क वाजिब है कि जब ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए आय सीमा 5 लाख रुपये है, तो मरीजों के लिए यह सीमा केवल 2.20 लाख रुपये क्यों तय की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है और अगले सुनवाई के लिए तारीख निर्धारित की है।

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जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की डिवीजन बेंच ने दिल्ली सरकार के वकील समीर वशिष्ठ को नोटिस सौंपते हुए कहा कि सरकार को यह स्पष्ट करना होगा कि मरीजों की आय सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये क्यों नहीं की जा सकती। अदालत ने अगले सुनवाई के लिए 31 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की है। सुनवाई में दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य और कल्याण विभाग का एक वरिष्ठ अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगा।

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई में दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य और कल्याण विभाग का एक वरिष्ठ अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर इस मुद्दे पर सरकार का पक्ष रखे। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 31 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की है।

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दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायमित्र वकील अशोक अग्रवाल ने कम आय वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के मरीजों के लिए आय सीमा बढ़ाने की मांग उठाई। उन्होंने बेंच के सामने दो मुख्य मुद्दे रखे। पहला, गरीब मरीजों के लिए आय सीमा 2.20 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का प्रस्ताव। दूसरा, 22 मार्च 2007 को निजी अस्पतालों में ईडब्ल्यूएस मरीजों के इलाज की निगरानी के लिए गठित समिति अब प्रभावी ढंग से काम नहीं कर रही। अग्रवाल ने एक गंभीर मामले का उदाहरण भी पेश किया। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति घर की पहली मंजिल से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। सरकारी अस्पताल में ICU बेड न मिलने पर परिजन उसे निजी अस्पताल ले गए, लेकिन खर्च वहन न कर पाने के कारण उन्हें अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई की तारीख निर्धारित की।

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