दिल्ली. ईरान की संसद ने एक बिल पास किया है. जिसको लेकर हर तरफ आलोचना हो रही है. इस बिल के मुताबिक अब देश में पिता अपनी ही बेटी से शादी कर सकता है.
ईरान में पास हुए इस नए कानून के मुताबिक अपनी गोद ली हुई बेटी से पिता शादी कर सकता है बशर्ते बेटी की उम्र 13 साल से अधिक हो.
इस बिल के पास होने के बाद देश के कई मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने इस बिल का विरोध किया. उनका कहा है कि बिल ईरान में बच्चों के प्रति अपराधों को और बढ़ाएगा.