पटना/नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को उस याचिका पर सुनवाई हुई जिसमें चुनाव आयोग के SIR (Systematic Investigation Report) कराने के फैसले को चुनौती दी गई थी। इस दौरान अदालत ने चुनाव आयोग को अहम निर्देश देते हुए कहा कि आधार कार्ड को पहचान के 12वें दस्तावेज के तौर पर स्वीकार किया जाए सुनवाई के दौरान जस्टिसों की बेंच ने स्पष्ट किया कि आधार कार्ड को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता लेकिन जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत इसे पहचान के दस्तावेज के रूप में जरूर इस्तेमाल किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि पासपोर्ट और जन्म प्रमाणपत्र को छोड़कर अन्य 11 दस्तावेज भी नागरिकता के निर्णायक सबूत नहीं माने जा सकते।
कपिल सिब्बल की दलील पर कोर्ट की मुहर
वरिष्ठ अधिवक्ता और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कोर्ट में आधार को 12वें दस्तावेज के रूप में मान्यता देने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि कोर्ट पहले ही 10 जुलाई को आधार को मान्यता देने का निर्देश दे चुका है फिर भी कई जगहों पर इसे नहीं माना जा रहा है। कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार करते हुए आदेश पारित किया।
BLO पर कार्रवाई से नाराज सुप्रीम कोर्ट
सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि देशभर में कई BLO (Booth Level Officer) पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है क्योंकि उन्होंने आधार कार्ड को मान्यता दी थी। कुछ बीएलओ को कारण बताओ नोटिस तक जारी किए गए हैं। कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताई और कहा कि अगर सूची उदाहरणात्मक है तो फिर सिर्फ 11 दस्तावेज़ों की बात क्यों?
हम दोषी अधिकारी का पता लगाएंगे : चुनाव आयोग की दलील
आयोग की ओर से पेश हुए वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि उन्हें BLO को जारी किए गए नोटिस की जानकारी नहीं है। इस पर सिब्बल ने बताया कि ये नोटिस खुद निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के दस्तखत वाले हैं ऐसे में आयोग को इनसे अनजान नहीं रहना चाहिए।
15 सितंबर को अगली सुनवाई, कोर्ट ने मांगा जवाब
कोर्ट ने आयोग से पूछा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आधार को वैध दस्तावेज माना है, तो आधार को मानने वाले BLO पर कार्रवाई क्यों हो रही है? इस मामले की अगली सुनवाई अब 15 सितंबर को होगी जिसमें चुनाव आयोग को अपना जवाब दाखिल करना होगा।
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