बिहार चुनाव नजदीक आने के साथ ही स्पेशल इंटेसिव रिवीजन (SIR) का मुद्दा लगातार तूल पकड़ रहा है। कई लोगों का नाम मतदाता सूची से बाहर होने का दावा किया जा रहा है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के मतदाताओं के लिए राहत का फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आधार कार्ड को भी 12वें दस्तावेज के रूप में शामिल किया जा सकता है।

चुनाव आयोग ने SIR के तहत बिहार के सभी नागरिकों से नागरिकता प्रमाण पत्र दिखाने की मांग की थी। इसके लिए चुनाव आयोग ने 11 दस्तावेजों की सूची जारी की थी, जिनसे नागरिकता सिद्ध की जा सकती है। मगर, अब सुप्रीम कोर्ट ने 12वें दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड को जोड़ने का आदेश दिया है।

SIR पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड को सूची में जगह दी जा सकती है। हालांकि, इसे नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता। इसलिए चुनाव आयोग अगर चाहे तो आधार कार्ड की प्रामाणिकता और वास्तविकता की जांच कर सकता है।

आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं: SC

बता दें कि चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। पहले इस मामले पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आधार अधिनियम के तहत आधार कार्ड को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय अभी भी अपने इस फैसले पर बरकरार है। हालांकि, चुनाव आयोग के द्वारा सुझाए गए 11 दस्तावेजों के अभाव में आधार कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन चुनाव आयोग के पास इसकी सत्यता के जांच के अधिकार होंगे।

चुनाव आयोग के 11 दस्तावेजों की सूची