प्रयागराज। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान को जमानत दे दी है। सपा नेता को रामपुर के डूंगरपुर केस से जुड़े मामले में जमानत मिली है। हाईकोर्ट ने इस मामले पर 12 अगस्त को फैसला सुरक्षित रखा था। जिस पर आज फैसला सुनाई गई है।

क्रिमिनल अपील दाखिल की थी

बता दें कि रामपुर के MP/MLA कोर्ट से सपा नेता आजम खान को 10 साल की सजा मिली थी। सजा के खिलाफ आजम खान और ठेकेदार बरकत अली ने क्रिमिनल अपील दाखिल की थी। जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने आज मामसे पर फैसला सुनाया और दोनों की जमानत मंजूर की।

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क्या है पूरा मामला

यह पूरा मामला 2019 का है। जहां, सत्ता परिवर्तन के बाद डूंगरपुर प्रकरण में कई अलग-अलग मुकदमे दर्ज हुए। जिसमें लोगों के जबरन मकान खाली कराए गए। उनसे मारपीट की गई उनके मकान को तोड़ दिया गया। इस तरह के कई मुकदमे दर्ज हुए थे। जिसमें उनका आरोप था कि आजम खान के इशारे पर उनके साथ मारपीट की गई। उनके मकान तोड़े गए और जबरन घर खाली किए गए और लूटपाट की गई थी। इदरीश नाम के व्यक्ति ने थाना गंज में 2019 में मामला दर्ज कराया था।जिसकी सुनवाई एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में चल रही थी।