Rajasthan News: राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. करीब दो महीने से नागौर स्थित उनके घर की बिजली कटी हुई थी, लेकिन अब कोर्ट के आदेश के बाद कनेक्शन बहाल होने जा रहा है.

कोर्ट ने बेनीवाल परिवार को 72 घंटे के भीतर 6 लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया है. जैसे ही यह राशि जमा होगी, बिजली विभाग को तुरंत सप्लाई शुरू करनी होगी. मामला 10.75 लाख रुपये के बकाया बिल से जुड़ा है, जिसने हाल के दिनों में राजस्थान की राजनीति में खूब सुर्खियां बटोरी थीं.
क्यों कटा कनेक्शन?
जुलाई की शुरुआत में अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (AVVNL) ने बेनीवाल के घर का कनेक्शन काट दिया था. यह कनेक्शन उनके भाई प्रेमसुख बेनीवाल के नाम पर था, जिस पर 10.75 लाख रुपये का बिल बकाया था. विभाग का दावा है कि 6 बार नोटिस भेजे गए, लेकिन भुगतान नहीं हुआ.
राजनीतिक विवाद भी गर्माया
कनेक्शन कटने के बाद हनुमान बेनीवाल ने इसे बदले की राजनीति करार दिया था. उनका कहना था कि सरकार उन्हें और उनकी पार्टी को परेशान करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि RLP लगातार जनता के मुद्दे उठा रही है. इस पर विपक्षी नेताओं और सोशल मीडिया पर भी जमकर चर्चा हुई थी.
बिजली विभाग का पक्ष
नागौर के अधीक्षण अभियंता अशोक चौधरी ने कहा कि यह कदम एक बड़े बकाया वसूली अभियान का हिस्सा था. 1 लाख रुपये से ज्यादा बकाया रखने वालों पर कार्रवाई की जा रही है और प्रेमसुख बेनीवाल का बकाया सबसे ज्यादा था. चौधरी का कहना था कि कनेक्शन पूरी तरह नियमों के तहत काटा गया, राजनीति से इसका कोई संबंध नहीं है.
हाई कोर्ट का आदेश
प्रेमसुख बेनीवाल ने इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी. सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें 6 लाख रुपये तीन दिन में जमा करने का आदेश दिया और बिजली विभाग को कनेक्शन तुरंत बहाल करने के निर्देश दिए. साथ ही, कोर्ट ने विभाग और बेनीवाल परिवार के बीच विवाद निपटाने के लिए सेटलमेंट कमेटी को एक महीने का समय दिया है.
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