कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव और परिवहन आयुक्त को कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर अवमानना नोटिस जारी किया है। यह मामला जबलपुर निवासी नरेंद्र नाथ त्रिपाठी की अवमानना याचिका से जुड़ा है, जिन्हें यात्री बस संचालन के लिए परमिट नहीं मिल रहा था।
READ MORE: मासूम से रेप और हत्या मामले में जज का विसंगतिपूर्ण आदेशः सजा में कहीं 1 तो कहीं लिखा 2 साल, हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी
त्रिपाठी ने विभाग से बार-बार पत्राचार किया, लेकिन जवाब न मिलने पर उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने 25 सितंबर 2024 को 45 दिनों के भीतर आवेदन पर विचार कर परमिट देने का आदेश दिया था। इस आदेश का पालन न होने पर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए दोनों अधिकारियों को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह में स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई को लेकर सभी की नजरें कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं।
Lalluram.Com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें.
https://whatsapp.com/channel/0029Va9ikmL6RGJ8hkYEFC2H
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें