CG News:  रायपुर/बिलासपुर. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने चीनी और उड़द दाल की बड़ी खेप की जब्ती को अवैध करार देते हुए जिला मजिस्ट्रेट व सत्र न्यायालय का आदेश रद्द कर दिया है. न्यायमूर्ति राधाकिशन अग्रवाल की एकलपीठ ने कहा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 (बी) के तहत नोटिस जारी किए बिना जब्ती की कार्रवाई करना कानूनन गलत है. 24 अगस्त 2009 को बिलासपुर में सुनील कुमार डायलानी की फर्म पर छापा मारा गया. रजिस्टर में 1118 क्विंटल चीनी दर्ज थी, जबकि मौके पर 2086.50 किंवटल मिली.

जिला मजिस्ट्रेट ने 1986.50 क्विंटल चीनी जब्त कर राज्य सरकार के पक्ष में कर दी. इसके अलावा 20 जनवरी 2010 को राजकुमार सिदारा के श्रीचंद दाल मिल में जांच हुई. रजिस्टर में 2370.52 किंवटल उड़द दाल दर्ज थी, लेकिन मौके पर 4590 क्विंटल मिली. इस पर 698.89 क्विंटल उड़द दाल जब्त की गई. दोनों व्यापारी पहले अपील में गए, लेकिन 6 जुलाई 2012 को पांचवें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बिलासपुर ने जिला मजिस्ट्रेट का आदेश बरकरार रखा. इसके बाद हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दायर की गई.

खाद्य विभाग ने की थी कार्रवाई

जांच की कार्रवाई खाद्य विभाग के अधिकारियों ने की थी. सुनिल कुमार डायलानी की फर्म पर सहायक खाद्य अधिकारी, बिलासपुर ने 24 अगस्त 2009 को अनुविभागीय अधिकारी (एसडीओ), बिलासपुर के निर्देश पर छापा मारा, इसी तरह, राजकुमार सिदारा की श्रीचंद दाल मिल की 20 जनवरी 2010 को खाद्य अधिकारी, बिलासपुर के निर्देश पर जांच की गई. इसके बाद दोनों मामलों में जिला मजिस्ट्रेट बिलासपुर ने आदेश जारी कर चीनी और उड़द दाल को जब्त कर राजसात कर दिया.