दिल्ली हाई कोर्ट(Delhi High Court) ने एयर इंडिया(Air India) फ्लाइट में हंगामा करने वाले आरोपी हार्वे मैन के मामले में ट्रायल कोर्ट की कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि गवाहों के बयान दर्ज न होने और सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल न होने के बावजूद चार्ज तय करना न्यायिक चूक है। इसका मतलब है कि ट्रायल कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना आरोपी पर चार्ज लगा दिया, जो उचित नहीं माना गया।
यह मामला सितंबर 2022 की घटना से जुड़ा है। जैसे ही एयर इंडिया की फ्लाइट टेकऑफ हुई, आरोपी हार्वे मैन ने सीट लेने से इनकार किया। उसने गुस्से में बार-बार विमान का दरवाजा खोलने की कोशिश की। साथ ही जोर-जोर से चिल्लाया, “मैं शहादत के लिए तैयार हूं और सबको अपने साथ ले जाऊंगा। यह स्थिति यात्रियों और क्रू मेंबर के लिए बेहद खतरनाक और तनावपूर्ण थी।
क्रू मेंबर्स को लगातार गालियां और धमकियां दी
क्रू मेंबर्स को लगातार गालियां और धमकियां दी गईं। आरोपी ने विमान के अंदर लगे पीटीवी, रिमोट और आर्मरेस्ट भी तोड़ डाले। पायलट ने एसओपी (Standard Operating Procedure) के तहत पहले मौखिक और फिर लिखित चेतावनी जारी की लेकिन उसके व्यवहार में कोई सुधार नहीं हुआ।
जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने देखा कि मामला DGCA और अन्य अधिकारियों तक पहुँचने के बाद: आरोपी का नाम नो-फ्लाइट लिस्ट में डाला गया। उसके खिलाफ FIR भी दर्ज की गई। लेकिन सुनवाई के दौरान यह सामने आया कि तीन गवाहों का जिक्र तो अभियोजन ने किया, पर उनकी गवाही ट्रायल कोर्ट में रिकॉर्ड नहीं हुई। इस Judicial oversight को हाई कोर्ट ने न्यायिक चूक बताया।
इतने गंभीर मामले में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती – हाई कोर्ट
दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में ट्रायल कोर्ट की कड़ी फटकार लगाई और कहा कि निचली अदालत को चाहिए था कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल होने तक आरोप तय करने की कार्रवाई स्थगित रखी जाती। इतनी गंभीर घटना में जांच की यह लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। तीन साल बीत जाने के बावजूद जांच अधिकारी ने अब तक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल नहीं की। हाई कोर्ट ने इस Judicial oversight को गंभीर और अस्वीकार्य बताया।
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