सत्या राजपूत, रायपुर. रायपुर. छत्तीसगढ़ में नीट UG-PG में प्रवेश के नियम बदले जाएंगे. 25 लाख और 50 लाख के बांड राशि जमा करने के प्रावधान में भी बदलाव होगा. स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने नियम में संशोधन के लिए स्वास्थ्य सचिव को निर्देशित कर दिया है. बता दें कि इस मुद्दे को लल्लूराम डॉट कॉम लगातार उठाता रहा है, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री ने संज्ञान लेकर नियम में बदलाव करने के निर्देश दिए हैं.
लल्लूराम डॉट कॉम से बातचीत करते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने कहा, हर एक वो नियम बदला जाएगा जो स्टूडेंट्स के हित में नहीं है. नीट UG-PG में 25 लाख और 50 लाख के बॉण्ड राशि प्रावधान में बदलाव किया जाएगा. इससे गरीब बच्चे आसानी से मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश ले सकेंगे. प्रवेश के लिए पालकों को संपत्ति गिरवी नहीं रखना पड़ेगा. नियम में बदलाव के लिए स्वास्थ्य सचिव को निर्देशित किया गया है.

स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने कहा, करोड़ों रुपए छात्रों के डॉक्टर बनने में सरकार खर्च करती हैं, ऐसे में पढ़ाई करके भागे ना इसलिए कुछ नए नियम जोड़े जाएंगे. नियम में बदलाव के बाद लगभग 90 लाख राशनकार्डधारी परिवार के बच्चे डॉक्टरी की पढ़ाई कर पाएंगे.
IMA और जूडो संरक्षक ने उठाए थे सवाल
दरअसल, UG में भर्ती के लिए 25 लाख का संपत्ति बॉन्ड देना होता है तो वहीं PG में भर्ती के लिए 50 और संपत्ति बॉन्ड कलेक्टर के तहसीलदार से प्रमाणित करके जमा कराना पड़ता है. इस मामले में IMA और जूडो संरक्षक डॉ. राकेश गुप्ता और UDF अध्यक्षों ने बड़ा खुलासा करते हुए अधिकारियों पर अपने फायदे के लिए प्रदेश में अलग नियम बनाने के आरोप लगाए थे. इस मामले में डॉ. राकेश गुप्ता ने सवाल उठाते हुए कहा था कि NEET UG-PG में भर्ती के लिए देश में कहीं नियम नहीं है वो नियम छत्तीसगढ़ में बनाया गया है, जबकि पूरे देश में NEET रैंक के आधार पर प्रवेश दिया जाता है.
IMA अध्यक्ष डॉ. राकेश गुप्ता ने कहा था कि प्रवेश के दौरान नीट UG PG में पच्चीस लाख और 50 लाख के बॉन्ड का जो प्रावधान रखा गया है, इससे छत्तीसगढ़ के मूल निवासी बहुत ज्यादा प्रभावित हैं. प्रतिभावान बच्चे परीक्षा पास करके रैंक तो ले आते हैं, लेकिन प्रवेश के दौरान निर्धारित बॉन्ड जमा करने में सक्षम नहीं होते, इसलिए डॉक्टर की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं.
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