रायपुर. केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त की राशि बीते 2 अगस्त को छत्तीसगढ़ के 25 लाख 47 हजार 538 किसानों को मिली है. जबकि इसके पहले प्रदेश के 26 लाख 15 हजार 671 किसानों को 19वीं किस्त की राशि मिली थी. इस तरह छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त अंतर्गत लाभान्वित होने वाले किसानों की संख्या 19वीं किस्त की तुलना में 68 हजार 133 कम है और इन किसानों के बैंक खाते में 20वीं किस्त की राशि नहीं आई. अब 20वीं किस्त पाने से वंचित हजारों किसान सत्यापन के लिए भटक रहे हैं.

कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत जिन किसानों की ई-केवायसी, आधार व लैंड सीडिंग पूर्ण है, उन्हीं किसानों को ही पात्र माना गया है. केंद्र सरकार द्वारा राशन कार्ड पोर्टल से पीएम-किसान पोर्टल डाटा के मिलान के बाद एक ही परिवार के सदस्यों यानी 52 हजार 257 किसानों की सूची राज्य शासन को उपलब्ध कराई गई है, जिसका सत्यापन कार्य विकासखंड स्तर पर किया जा रहा है. पोर्टल पर प्रदर्शित आंकड़ों के अनुसार अब तक 37 हजार 751 किसानों का सत्यापन किया जा चुका है. वहीं, 14 हजार 506 किसानों का सत्यापन होना अभी बाकी है. जिलों की आईडी पर सत्यापन कार्य के लिए किसान सूची इन आंकड़ों से भिन्न (कम) प्रदर्शित हो रही है. कृषि विभाग के मुताबिक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत इस समय प्रदेश के 25.47 लाख किसान ही लाभान्वित हो रहे हैं. वहीं, राज्य के लाखों किसान अपात्र घोषित हो चुके हैं. अपात्रों में कुछ की मृत्यु हो चुकी है या दूसरी जगह पलायन कर चुके हैं या उनकी पहचान नहीं हो पाई है. कुछ आयकर दाता हैं, तो पेंशनधारी या शासकीय सेवक होने के कारण भी अपात्र हुए हैं. केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को ई-केवायसी के साथ ही भूमि को आधार, राज्य के भुइंया पोर्टल व पीएम किसान सम्मान निधि पोर्टल से लिंक करना तथा आधार नंबर का बैंक अकाउंट नंबर से मिलान कराना अनिवार्य है. जिन किसानों के ये तीनों कार्य पूर्ण नहीं हुए हैं, उन्हें बैंक खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20 वीं किस्त की राशि नहीं दी गई है. पिछली बार सम्मान निधि की 19 किस्त का लाभ छत्तीसगढ़ से लगभग 26.15 लाख से अधिक किसानों को मिला था.

ये अपात्र माने जाएंगे

कृषि मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कोई भी पात्र किसान परिवार इस योजना से वंचित न रहे, इसके लिए राज्यों और जिलों को नियमित रूप से पात्रता की जांच कर लाभार्थियों को जोड़ा जा रहा है. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ सभी किसानों को नहीं मिलता. सरकार ने कुछ श्रेणियों को इस योजना से बाहर रखा है. इनमें सभी संस्थागत भूमि धारक, संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक, सांसद, विधायक, मंत्री, महापौर और जिला पंचायत अध्यक्ष शामिल हैं. शासकीय अधिकारी-कर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर) तथा 10,000 रुपए या उससे अधिक पेंशन पाने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारी भी योजना का लाभप्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है. आयकरदाता परिवार भी इस योजना के दायरे से बाहर है.

3 सालाना किस्तों में 6 हजार रुपए

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत पात्र किसानों को सालाना 6 हजार रुपए, 2-2 हजार रुपए की तीन किस्तों में प्रदाय किए जाते हैं. योजनांतर्गत सभी वर्ग व श्रेणी के किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है.