ITR Filing Last Date : इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट ने निर्धारण वर्ष 2025-26 (यानी वित्तीय वर्ष 2024-25) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर, 2025 की घोषणा पहले कर दिया था. इसके मुताबिक आज ITR भरने की लास्ट दिन है. अगर आपने भी अभी तक ITR फाइल नहीं किया है, तो इस खबर में हम आपको ITR भरने के लिए पूरी डिटेल्स बता रहे हैं.

बता दें कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इस साल मई में एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा कि यह फैसला “नए ITR फॉर्म में किए गए बड़े बदलाव और सिस्टम को तैयार करने व ITR उपयोगिताओं को लॉन्च करने में लगने वाले समय” को देखते हुए लिया गया है.
ITR फाइल करने के लिए जरूरी हैं ये डॉक्यूमेंट्स
अपना भी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने जा रहे हैं तो उससे पहले इन जरूरी दस्तावेजों को इकट्ठा कर लें. क्योंकि इनके बिना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरना मुश्किल है.
- वर्तमान नियोक्ता से फॉर्म 16 और अगर साल के बीच में नौकरी बदली है तो पिछले नियोक्ता से भी फॉर्म 16
- फॉर्म 26AS
- AIS (वार्षिक सूचना विवरण)
- पैन कार्ड
- आधार कार्ड (पैन-आधार लिंक होना जरूरी)
- निवेश के प्रमाण (जैसे बैंक जमा, पीपीएफ जमा, कैपिटल गेन का P&L स्टेटमेंट)
- होम लोन ब्याज प्रमाणपत्र
- बीमा प्रीमियम भुगतान की रसीदें
सही ITR फॉर्म का चुनाव
- ITR-1 (सहज): यह फॉर्म उन टैक्सपेयर्स के लिए है जिनकी सालाना आय ₹50 लाख से कम है और उनकी आय वेतन, एक घर की प्रॉपर्टी, फैमिली पेंशन, कृषि आय, लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन और अन्य स्रोतों से आती है.
- ITR-2: यह उन व्यक्तियों के लिए है जो ITR-1 नहीं भर सकते और जिन्हें व्यापार या पेशे से आय नहीं है, या फिर किसी पार्टनरशिप फर्म से वेतन, बोनस, कमीशन के रूप में आय नहीं है.
- ITR-3: यह फॉर्म उन टैक्सपेयर्स या HUF के लिए है, जिनकी आय व्यापार या पेशे से है और जो ITR-1, ITR-2 या ITR-4 नहीं भर सकते. सभी फ्रीलांसर और स्व-नियोजित व्यक्ति ITR-3 के तहत रिटर्न भरते हैं.
- ITR-4 (सुगम): यह फॉर्म उन टैक्सपेयर्स के लिए है जिनकी सालाना आय ₹50 लाख से कम है और जिनकी व्यापार/पेशे से आय का हिसाब प्रेजम्प्टिव बेसिस (धारा 44AD, 44ADA, या 44AE) पर लगता है.
- ITR-5: यह फॉर्म फर्म्स, LLP, AOP, BOI, सोसाइटी और स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा भरा जाना है.
26AS और AIS पर डिटेल्स जरूर चेक करें
गलतियों से बचने के लिए फॉर्म 26AS और एनुअल इनफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) में दर्ज सभी आय को क्रॉस-चेक करना बहुत जरूरी है. एक की रिपोर्ट में क्लियरटैक्स की टैक्स एक्सपर्ट CA शेफाली मुंदड़ा ने बताया, “अपना ITR भरने से पहले, अपना फॉर्म 26AS और AIS जरूर वेरिफाई कर लें. फॉर्म 26AS TDS और अडवांस टैक्स जैसे टैक्स क्रेडिट की पुष्टि करता है, जबकि AIS आपके सभी वित्तीय लेन-देन का व्यापक विवरण देता है. इन दस्तावेजों को क्रॉस-चेक करने से कोई आय छूटने नहीं पाती, गलतियाँ कम होती हैं और टैक्स नोटिस या रिफंड में देरी का जोखिम कम होता है.”
अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स जांच लें
टैक्सपेयर्स को अपने बैंक अकाउंट का विवरण (अकाउंट नंबर और IFSC कोड) जरूर जांच लेना चाहिए, जिससे रिफंड मिलने में कोई दिक्कत न हो.
अपना रिटर्न फाइल करें
टैक्सपेयर्स नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल कर सकते हैं…
- स्टेप 1: सभी जरूरी दस्तावेज (बैंक स्टेटमेंट, आय का प्रमाण, आदि) इकट्ठा करें.
- स्टेप 2: ई-फाइलिंग पोर्टल से फॉर्म 26AS और AIS डाउनलोड करें. आय और TDS के विवरण से इसकी जांच करें.
- स्टेप 3: अपनी आय के स्रोतों के आधार पर सही ITR फॉर्म चुनें.
- स्टेप 4: आय और छूट (बचत, निवेश, होम लोन आदि) का विवरण भरें.
- स्टेप 5: ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए अपना रिटर्न सबमिट कर दें.
- स्टेप 6: ई-वेरिफिकेशन करके प्रक्रिया पूरी करें.
जरूर करें ई-वेरिफाई
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के बाद इसे 30 दिनों के भीतर Verify (सत्यापित) करना बहुत जरूरी होता है. अगर आपका रिटर्ट Verify नहीं होता, तो इसे फाइल नहीं किया गया माना जाएगा. आप आधार OTP, EVC कोड, नेट बैंकिंग के जरिए या फिर ITR-V की हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी को पोस्ट करके अपना रिटर्न ई-वेरिफाई कर सकते हैं.
लेट फाइलिंग पर कितना लगता है जुर्माना
15 सितंबर की डेडलाइन मिस करने पर टैक्सपेयर्स बेलाटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं, लेकिन इस पर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 234F के तहत जुर्माना लगता है. 5 लाख रुपए से अधिक आय वाले व्यक्तियों को लेट फाइलिंग के लिए 5 हजार रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है. वहीं, जिनकी नेट टैक्सेबल आय 5 लाख रुपए या उससे कम है, उन पर अधिकतम 1,000 रुपए का जुर्माना लगेगा.
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