रायपुर/बिलासपुर. हाईकोर्ट ने राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं से सीबीएसई छात्रों को बाहर करने के फैसले पर कड़ा रुख अपनाया है. चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस बी.डी. गुरु की डिवीजन बेंच ने सोमवार को हुई सुनवाई में सीबीएसई और School Games Federation Of India (SGFI ) से चार सप्ताह में जवाब तलब किया है. मामला उस समय गरमाया जब राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिया कि सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के विद्यार्थी ब्लाक, जिला और राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा नहीं ले सकेंगे. इस निर्णय से प्रदेश के करीब 600 स्कूलों के 4 लाख से अधिक छात्रों पर असर पड़ा है.


याचिका एक छात्रा द्वारा दायर की गई थी, जिसे गंभीर मानते हुए हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान भी लिया. इससे पहले शैक्षणिक सत्र 2023-24 में भी ऐसा ही आदेश आया था, जिसे प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के विरोध के बाद शिक्षा विभाग ने वापस ले लिया था.
शासन ने ये दी दलीलें
लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से दाखिल नोटिफिकेशन में कहा गया कि सीबीएसई का अलग इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसलिए उन्हें शामिल नहीं किया जा सकता. वहीं, शासन के अधिवक्ता ने दलील दी कि जैसे राज्य मंडल के बच्चों को सीबीएसई की प्रतियोगिताओं में शामिल नहीं किया जाता, वैसे ही प्रदेश स्तरीय शालेय खेल में केवल राज्य बोर्ड के छात्र ही भाग ले सकते हैं. एक छात्र दो जगह शामिल नहीं हो सकता. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों पर सुनवाई के बाद अगली तारीख 4 सप्ताह बाद तय की है.