Today’s Top News : सक्ती। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में शराब पीने के बाद दो युवकों की मौत हो गई. शराब सेवन करने के बाद दोनों की तबियत बिगड़ी. युवकों को सारंगढ़ के निजी अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. आशंका जताई जा रही है कि जहरीली शराब पिने से मौत हुई है. पूरा मामला बिर्रा थाना क्षेत्र के करही गांव का है.


रायपुर। छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया को लेकर एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गया है. अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगे हैं कि उन्होंने निर्धारित दिशा-निर्देशों को ताक पर रखकर जूनियर शिक्षकों को लाभ पहुंचाया, जबकि सीनियर शिक्षकों को अतिशेष बताकर दूरस्थ इलाकों में ट्रांसफर कर दिया. महिला और दिव्यांग शिक्षकों के लिए आरक्षित विशेष प्रावधानों को भी दरकिनार किया गया. लल्लूराम डॉट कॉम की पड़ताल और संभाग स्तरीय जांच कमेटी की रिपोर्ट में ये खुलासे हुआ है, जो शिक्षा विभाग की पारदर्शिता पर बड़ा सवाल खड़े कर रहा है. पड़ताल में यह सामने आया है कि रायपुर संभाग के रायपुर, बलौदाबाजार, धमतरी, महासमुंद और गरियाबंद जिले से 530 शिक्षकों की शिकायत संभागीय कमेटी को मिली थी, जिसकी सुनवाई के बाद बड़ी गड़बड़ी उजागर हुई है.
रायगढ़। छत्तीसगढ़ में लगातार रिश्वतखोरों पर एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में आज एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रायगढ़ एनटीपीसी के उप महाप्रबंधक (DGM) विजय दुबे को साढ़े 4 लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है।
रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नवंबर को नया रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन का लोकार्पण करेंगे. छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा, नया विधानसभा भवन बनकर तैयार हो गया है. इसका उद्घाटन एक नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे. इस दौरान कई कार्यक्रम भी होंगे.
जगदलपुर। छत्तीसगढ़ को नक्सलमुक्त बनाने का टारगेट तय है. तय लक्ष्य पर केंद्र और राज्य सरकार की ओर से सुरक्षाबलों का ताबड़तोड़ ऑपरेशन जारी है. इसका व्यापक असर माओवादी संगठन पर साफ दिख रहा है. सफल ऑपरेशनों से डरा हुआ नक्सल संगठन शांति वार्ता की बात कह रहा है.
गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में भाजपा मंडल महामंत्री मैनपुर महेश कश्यप को नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई है. घटना जून 2022 की है, जब महेश कश्यप ने एक नाबालिग बच्ची को 2,000 रुपये का लालच देकर जींस उतारने की बात कही और गलत नीयत से छेड़छाड़ की. पीड़िता ने घरवालों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद 4 जून 2022 को मामला दर्ज हुआ. प्रारंभ में 27 दिन जेल में रहने के बाद कश्यप जमानत पर बाहर आए, लेकिन अदालत में गवाहों के बयानों और साक्ष्यों ने उन्हें फिर जेल की सजा दिलाई. अपर सत्र न्यायाधीश यशवंत वासनीकर ने धारा 354, 454 और पॉक्सो एक्ट के तहत अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई है.
एसडीओपी याकूब मेमन पर दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का आरोप, अफसर ने महिला पर हनीट्रैप का लगाया आरोप
CG News: नाबालिग से छेड़छाड़, BJP नेता को फास्ट्रैक कोर्ट ने सुनाई 5 साल की
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