कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एचजी ग्रुप के संचालक धीरज अग्रवाल के साथ 01 करोड़ 30 लाख रुपये की सुनियोजित धोखाधड़ी हुई थी। इस मामले के आरोपियों गौतम राय रैली सहित उसके परिवार पर ईनाम घोषित किया गया है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद आरोपियों को अग्रिम जमानत देने से इंंकार करते हुए कहा है कि आरोपियों को हिरासत में लिए बिना अपराध की जांच होना संभव नहीं। पिछले ढाई माह से आरोपी फरार हैं, पुलिस को जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों पर 5-5 हजार का ईनाम घोषित किया है। धीरज अग्रवाल BJP प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल के बड़े भाई है।

ग्वालियर में सुनियोजित और बड़े पैमाने पर फाइनेंशियल धोखाधड़ी करने वाले आरोपी गौतम राय रैली उसकी पत्नी प्रिया रैली और कर्मचारी मानवेंद्र की जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इससे पूर्व सहआरोपी गुलशन राय रैली की भी जमानत याचिका उच्च न्यायालय से निरस्त हो चुकी थी। माननीय उच्च न्यायालय ने आरोपी को अंतरिम जमानत का लाभ देने से इनकार करते हुए अपने विस्तृत आदेश में कहा कि आरोपी परिवार ने न केवल शिकायतकर्ता को ठगा, बल्कि समाज के बड़े वर्ग को धोखाधड़ी, ब्लैकमेलिंग और षड्यंत्र के माध्यम से नुकसान पहुंचाता है।

आदेश के प्रमुख बिंदु

1. आरोपी गुलशन राय रैली, उनके पुत्र गौतम राय रैली व बहु प्रिय रैली ने अपने नौकर मानवेंद्र के साथ मिलकर गंभीर धोखाधड़ी की।
2. आरोपियों का आपराधिक इतिहास रहा है और वे पूर्व में भी धोखाधड़ी की नियत से वित्तीय अपराध कर चुके हैं।
3. आरोपियों ने न केवल वर्तमान शिकायतकर्ता बल्कि कई अन्य लोगों को झूठे मामलों में फँसाकर ब्लैकमेलिंग की साज़िशें रचीं
4. आरोपियों द्वारा विभिन्न बैंकों से बड़े पैमाने पर ऋण लेकर जानबूझकर डिफॉल्ट किया गया। इसके बाद लोगों से धन लेकर उसे बैंक में जमा नहीं किया गया। बाद में नीलामी के समय वही संपत्तियाँ कम कीमत पर परिवारजनों के नाम पर खरीदी गईं, जिससे बैंकों के सार्वजनिक धन का दुरुपयोग हुआ।
5. कर चोरी के गंभीर मामलों में भी आरोपी संलिप्त पाए गए हैं। इनमें GST विभाग से लगभग ₹340 करोड़ तथा आयकर विभाग से ₹11 करोड़ की कर चोरी का उल्लेख है।

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जमानत खारिज करने की मुख्य वजह पर गौर किया जाए तो न्यायालय ने यह माना कि इतने बड़े पैमाने पर हुए आर्थिक अपराध की गहन और निष्पक्ष जाँच तभी संभव है जब आरोपी न्यायिक हिरासत में रहे। अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसे गंभीर आरोपों की स्थिति में अग्रिम या अंतरिम जमानत देना न्यायोचित नहीं होगा। इस प्रकार उच्च न्यायालय ने आरोपी गौतम राय रैली प्रिया रैली और मानवेंद्र की जमानत याचिका को अस्वीकार करते हुए उसे निरस्त कर दिया। सुनियोजित ठगी के आरोपी परिवार पर बीती 26 जून को मामला दर्ज हुआ था और करीब ढाई महीने होने के बावजूद आरोपियो द्वारा पुलिस जांच में सहयोग न करते हुए फरार चल रहै है। आरोपीगण द्वारा लगातार न्यायालय से  अग्रिम जमानत लेने का असफल प्रयास किया जाता रहा है। ऐसे मे पुलिस अधीक्षक  द्वारा सभी चारों आरोपियों पर पांच-पांच हजार रुपया का इनाम घोषित कर दिया गया है।

आपको बता दे की भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल के बड़े भाई और शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायी धीरज अग्रवाल के साथ मुरार के व्यापारी गौतम राय रैली उसकी पत्नी प्रिया राय रैली पिता गुलशन राय रैली और नौकर मानवेंद्र ने 01 करोड़ 30 लाख रुपए की ठगी की है। आरोपियों ने एक मकान को बैंक में बंधक बता कर उसे छुड़ाने के एवज में धीरज से रुपए उधार लिए थे। इन्होंने यह मकान बैंक से छुड़वाने के बाद बेचने का झांसा भी दिया था, जबकि मकान बैंक में बंधक ही नहीं था। जब धीरज को इस बारे में पता लगा तो उन्होंने रुपए वापस मांगे। ऐसे में गौतम और उसके परिवार के लोगों ने झूठे केस दर्ज कराने और जान से मरने तक की धमकी दे डाली। इस मामले में धीरज की ओर से मुरार थाने में शिकायत की गई। शिकायती आवेदन की जांच के बाद पुलिस ने धोखाधड़ी, धमकाने सहित अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। आरोपी दंपति और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस टीम लगी है। पुलिस ने सभी पर इनाम भी घोषित कर दिया है।

आइये आपको गौतम राय रैली के कुछ फर्जीवाडे के बारे में बताते हैं 

  • – एडवोकेट रमेश दुबे के मामले में भुगतान के बाद चेक रोका, पुलिस से मिलकर झूठी FIR भी दर्ज कराई
  • – सुनीता गांधी केस में जमीन बेचकर रुपए लिए।कंपनी से इस्तीफा देकर डायरेक्टर बनाया। फिर तकनीकी मुद्दे पर एफआईआर कराई
  • – SR स्क्वायर एसोसिएट केस में जमीन बेचने के बाद अपनी ही बेटी से कोर्ट में केस लगवाए
  • – आरोपी गौतम रैली द्वारा एक वीडियो में यह भी स्वीकार किया गया है कि झांसी में भीकाराम गुर्जर पर बलात्कार का केस लगवाया, वह खुद बोल रहा है जिसमें कि वह फर्जी केस है।

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