कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। ग्वालियर में शराब के लिए रुपए नहीं देने पर पड़ोसन की दो भाइयों ने चाकू गोदकर हत्या की थी। इस मामले में ग्वालियर थाने में मामला दर्ज हुआ था। सुनवाई के बाद अब जिला कोर्ट के विशेष न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है।
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दरअसल पड़ोसन की चाकुओं से गोद कर हत्या करने वाले दो भाइयों को विशेष न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वारदात पर गौर किया जाए तो 09 अप्रैल 2023 को मोती झील स्थित फल मंडी के पीछे रहने वाली मिथिलेश अपने घर पर काम कर रही थी। दोपहर 3:30 के लगभग पड़ोसी मोहन और खेमचंद उनके घर पहुंचे, इसके बाद शराब पीने के लिए ₹1300 मांगे। पैसे देने से मना करने पर दोनों ने गाली गलौज शुरू कर दी थी। इसके बाद चाकुओं से हमला कर दिया। मोहन ने चाकू से मिथिलेश पर कई जगह वार किए, उसे बचाने आई भतीजी जयश्री और भतीजे रोहित कुशवाहा पर खेमचंद ने हमला किया।
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घटना के बाद मिथिलेश को अस्पताल में भर्ती कराया गया,13 अप्रैल 2023 को मिथिलेश ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस गंभीर अपराध के बाद 30 साल के मोहन कुशवाहा को पुलिस ने 17 अप्रैल 2023 और 50 साल के खेमचंद कुशवाहा को 22 मई 2023 को गिरफ्तार किया था।इसके बाद से दोनों जेल में है। कोर्ट ने सुनवाई पूरी करते हुए दोनों आरोपियों को दोषी पाया। दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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