प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कथित फिरौती मांग के मामले में छात्र नेता समाजवादी छात्र सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अजय यादव उर्फ अजय सम्राट को राहत दी है. अदालत ने अजय सम्राट की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मामले में जवाब मांगा है. अजय के खिलाफ रंगदारी मांगने के आरोप में 25 अगस्त को कर्नलगंज थाने में FIR दर्ज हुई थी. जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में FIR रद्द करने की मांग की गई थी.
न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला की खंडपीठ ने अजय यादव की ओर से दायर याचिका पर यह आदेश सुनाया है. न्यायालय ने यादव की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार के अधिवक्ता से मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा है.
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अजय ने अपनी याचिका में दावा किया है कि उन्होंने महाकुंभ मेले के दौरान सरकारी धन के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया था, जिसके प्रतिशोध में यह प्राथमिकी दर्ज की गई है.
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