कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्यप्रदेश में एक कैफे संचालक को 20 रुपये कीमत वाले जूस के 50 रुपये वसूलना भारी पड़ गया।पीड़ित उपभोक्ता की शिकायत पर अब उसे 50 के बदले 05 हजार रुपए उपभोक्ता को देने होंगे।

खजुराहो पुरातत्व विभाग कैंपस में संचालित कैफे

दरअसल ग्वालियर जिला उपभोक्ता फोरम ने खजुराहो स्थित पुरातत्व विभाग कैंपस में संचालित कैफे पर यह जुर्माना लगाया गया है। ग्वालियर के मनोज उपाध्याय जून 2024 में छतरपुर खजुराहो गए थे। पुरातत्व विभाग कैम्पस में संचालित कैफे में 20 रुपये MRP वाला जूस लिया। जब बिल देखा तो उसमें 50 रुपये चार्ज लिया। इस पर आपत्ति जताई तो कैफे संचालक ने इसी कीमत पर बिलिंग की बात कही। उन्होंने इसकी शिकायत जिला उपभोक्ता फोरम में की। फोरम ने कैफे संचालक के कृत्य को गलत पाया।

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प्रिंट रेट से 30 रुपये अधिक चार्ज लिया

फोरम ने प्रिंट रेट से 30 रुपये अधिक ओवर चार्ज एक्शन लेते हुए कैफे संचालक को 05 हजार रुपये क्षतिपूर्ति राशि उपभोक्ता को देने का आदेश दिया। साथ ही ओवर चार्जिंग के 30 रुपये भी उपभोक्ता को वापस करने का आदेश दिया है। प्रकरण खर्च के 01 हजार रुपये भी कैफे संचालक को देना होंगे। बता दें कि उपभोक्ता एडवोकेट मनोज उपाध्याय द्वारा फोरम में जाने से पहले ASI को भी विधिक सूचना पत्र दिया था। लेकिन जब उनके द्वारा कैफे संचालक पर कोई करवाई नहीं की गई, तब उन्होंने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया।

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