कृष्ण कुमार मिश्र, जौनपुर. अपर सत्र न्यायाधीश अपर्णा देव की अदालत ने जलालपुर थाना क्षेत्र के मरही गांव में आबादी की रंजिश को लेकर हत्या करने के दोषी पिता और 3 पुत्रों को अदालत ने आजीवन कारावास और प्रत्येक को 18,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. दोषी विजय सरोज और अजय को उपरोक्त सजा के अतिरिक्त आर्म्स एक्ट में 3 वर्ष कारावास और 1000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है. विजय सरोज को उपरोक्त सजा के अलावा घर में घुसकर हमला करने के जुर्म में 3 वर्ष कारावास औऱ 3000 जुर्माने की भी सजा सुनाई गई.

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बता दें कि पूनम निवासी ग्राम मरही ने थाना जलालपुर में घटना की प्राथमिकी दर्ज कराया था कि अनुसार 1 जुलाई 2014 को 8:30 बजे रात पुरानी आबादी की रंजिश को लेकर विजय सरोज ने घर में घुसकर गालियां और जान से मारने की धमकी दी. मना करने पर विजय ने ईंट और चाकू से उसे मारने लगा. शोर करने पर पड़ोसी दुलारी देवी, राजेश, सुनील, काजू दौड़कर बीच बचाव करने आए तो विजय के भाई अजय संजय औऱ उसके पिता राम आसरे भी आ गए. चारों लोगों ने मिलकर जान से मारने की बात कही.

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इसके बाद चारों ने मिलकर दुलारी, राजेश सुनील, काजू को चाकू, गुप्ती इंट से बुरी तरह मारपीट कर घायल कर दिया. घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने दुलारी देवी को मृत घोषित कर दिया. शेष घायलों का इलाज चला. पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल की. सरकारी वकील वीरेंद्र प्रताप मौर्य ने कोर्ट में गवाहों को परीक्षित कराया‌. कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर चारों आरोपि को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई.