कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के बहुचर्चित 90 डिग्री रेलवे ओवरब्रिज मामले में हाईकोर्ट ने विभाग से ठेका कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई वापस करने कहा है। PWD विभाग ने तीन बार डिजाइन को रिवाइज किया था। रिवाइज करने के बाद भी विभाग को गलती पकड़ में नहीं आई। विभाग के डिजाइन पर ठेका कंपनी ने काम किया था। इस आदेश के साथ हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी भी की है। कहा-बली का बकरा बाहर आ गया, अब किसी न किसी का कटेगा सर।

ठेका कंपनी को ब्लैकलिस्टेड किया था

बता दें कि ओवरब्रिज का विवाद बढ़ने पर पीआईयू विभाग ने अपने दो मुख्य अभियंता समिति 7 इंजीनियर को सस्पेंड किया था। साथ ही ठेका कंपनी मेसर्स पुनीत चड्ढा को ब्लैकलिस्टेड किया था। ठेका कंपनी को बिना सुनवाई का मौके दिए ही ब्लैकलिस्टेड कर दिया था। कार्रवाई को लेकर ठेका कंपनी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की बेंच में सुनवाई हुई। मामले की अगली सुनवाई अब 28 अक्टूबर को होगी।

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फैक्ट फाइल

* विवाद बढ़ने पर हाईकोर्टने मैनिट द्वारा करवाई थी जांच
* रिपोर्ट में बताया गया 90 डिग्री नहीं बल्कि 118 से 119 डिग्री का है ब्रिज
* पीडब्ल्यूडी के निर्देशों के अनुसार ही ठेकेदार ने किया था काम
* PWD के अधिकारियों द्वारा जारी डिजाइन पर ही ठेकेदार ने किया था काम
* हाई कोर्ट ने मौलाना आजाद नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी(मैनिट)से करवाई थी ब्रिज की जांच

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