GST New Slab 2025: आज यानी 22 सितंबर 2025 से GST का नया स्लैब लागू हो गया है. अब ज़रूरी सामान और सेवाओं पर केवल दो टैक्स स्लैब 5% और 18% लागू होंगे. इसका मकसद टैक्स सिस्टम को आसान बनाना और आम आदमी को राहत देना है.
जरूरत के सामानों पर अब सिर्फ दो स्लैब में जीएसटी लगेगा 5% और 18%. सरकार ने टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के लिए यह कदम उठाया है. इससे आम जरूरत की चीजें जैसे UHT दूध, पनीर, घी और साबुन-शैंपू के साथ AC और कारें भी सस्ती होंगी. इस बदलाव से जुड़ी हर जरूरी जानकारी हम 9 सवालों के जवाब में बता रहे हैं…
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सवाल 1: GST स्लैब में क्या बदलाव हुआ?
जवाब:
- पुराने 5%, 12%, 18% और 28% स्लैब को घटाकर सिर्फ 5% और 18% किया गया.
- लग्जरी और तंबाकू जैसे सामान पर 40% टैक्स.
- छेना, पनीर, रोटी, चपाती, पराठा जैसी चीजों पर कोई टैक्स नहीं.
- नए स्लैब आज से लागू होंगे.
सवाल 2: टैक्स स्लैब बदलने से फायदा या नुकसान?
जवाब:
- डेली इस्तेमाल की चीजें जैसे साबुन, शैंपू, खाने-पीने की चीजें, इलेक्ट्रॉनिक्स और कारें सस्ती होंगी.
उदाहरण: हेयर ऑयल (₹100 पर)
- पहले: ₹100 + 18% = ₹118
- अब: ₹100 + 5% = ₹105
- फायदा: ₹13
- सीमेंट, TV, AC, छोटी कारें और 350cc तक की बाइकें भी सस्ती होंगी.
- 33 जरूरी दवाइयां, खासकर कैंसर और गंभीर बीमारियों की दवाइयां टैक्स फ्री हो गईं.
सवाल 3: पुराने स्टॉक पर भी नया रेट लागू होगा?
जवाब:
- हां, भले ही MRP पहले ज्यादा हो, ग्राहक को नया GST रेट देना होगा.
- दवाओं में NPPA ने 12-13 सितंबर को आदेश जारी किया.
- पुराने स्टॉक पर रिवाइज प्राइस लिस्ट देना अनिवार्य होगा.
सवाल 4: दुकानदार नया रेट न दें तो क्या करें?
जवाब:
- शिकायत दर्ज की जा सकती है.
- नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन: 1800-11-4000
- CBIC GST हेल्पलाइन: 1800-1200-232
- नेशनल एंटी-प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी वेबसाइट पर बिल की कॉपी और दुकानदार का नाम देना होगा.
सवाल 5: लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर असर
जवाब: GST 18% से घटाकर 0% कर दिया गया.
उदाहरण:
फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस (₹50,000 पर)
- पहले: ₹50,000 + 18% GST = ₹59,000
- अब: ₹50,000 + 0% = ₹50,000
- फायदा: ₹9,000
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सवाल 6: क्या कुछ चीजें महंगी होंगी?
जवाब:
- हां, शौक और विलासिता की चीजें जैसे तंबाकू, पान मसाला, बड़ी कारें, याट और बड़े हवाई जहाज 40% स्लैब में आएंगे.
- पहले 28% + सेस वाली चीजें अब 40% स्लैब में आ गईं.
सवाल 7: कौन-से सामान पर टैक्स नहीं बदला?
जवाब:
- 0% स्लैब: ताजा फल-सब्जियां, दूध, ब्रेड, रोटी
- 5% स्लैब: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स
- 3% स्लैब: सोना, चांदी, हीरा
- 18% स्लैब: मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर
सवाल 8: होटल, फ्लाइट और सिनेमा पर असर
जवाब:
- होटल कमरों पर GST: 18% → 5% (₹1,000–₹7,500 तक)
- सिनेमा टिकट: ₹100 तक → 5%, ₹100 से ज्यादा → 18%
- हवाई यात्रा: इकोनॉमी क्लास सस्ती, बिजनेस क्लास महंगी, फर्स्ट क्लास पर कोई बदलाव नहीं.
सवाल 9: अर्थव्यवस्था पर असर
जवाब:
- आम आदमी की खरीदारी बढ़ेगी.
- बिजनेस आसान होगा, GDP ग्रोथ में इजाफा होगा.
- अनुमान: लगभग ₹2 लाख करोड़ की डिमांड बढ़ोतरी.
- कंजम्प्शन डिमांड 1%-1.2% तक बढ़ सकती है.
कौन-सी चीजें हुईं सबसे सस्ती?
सामान | पुरानी GST | नई GST |
---|---|---|
पनीर और छेना (प्री-पैकेज्ड और लेबल्ड) | 5% | 0% |
UHT (अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर) दूध | 5% | 0% |
पिज्जा ब्रेड | 5% | 0% |
खाखरा | 5% | 0% |
चपाती या रोटी | 5% | 0% |
पराठा, कुल्चा और अन्य पारंपरिक ब्रेड | 5% | 0% |
व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा | 18% | 0% |
कुछ जीवन रक्षक दवाएं (33 दवाएं) | अलग-अलग | 0% |
मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन | 12% | 0% |
शार्पनर, क्रेयॉन और पेस्टल | 12% | 0% |
कॉपी, नोटबुक, पेंसिल, इरेज़र | 12% | 0% |
कांच की चूड़ियां (सोना/चांदी के बिना) | 12% | 0% |
शैक्षिक सेवाएं (निजी ट्यूशन, कक्षा 12 तक के कोचिंग सेंटर) | 18% | 0% |
वोकेशनल प्रशिक्षण संस्थान और कौशल विकास पाठ्यक्रम | 18% | 0% |
चैरिटेबल अस्पताल सेवाएं और ट्रस्ट (स्वास्थ्य, शिक्षा) | 12% | 0% |
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अब पढ़िए GST में बदलाव की कहानी ?
GST लाने का मकसद कई तरह के टैक्स खत्म करना था. इससे लोगों को कोई सामान पूरे देश में एक ही कीमत पर मिलता है. जीएसटी बिल का खाका तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष असीम दास गुप्ता थे. भारत इस सिस्टम को लागू करने वाला 161वां देश है.
इसे लोकसभा में 3 अगस्त 2016 और राज्यसभा में 8 अगस्त 2016 को पेश किया गया था. राष्ट्रपति ने इसे उसी साल 8 सितंबर को मंजूरी दी थी. GST के तीन हिस्से हैं: CGST (केंद्र सरकार का), SGST (राज्य सरकार का), और IGST (दूसरे राज्य में भेजे जाने वाले सामानों पर).
जीएसटी को लागू करने वाला पहला राज्य असम (12 अगस्त 2016) और आखिरी राज्य जम्मू-कश्मीर (5 जुलाई 2017) है. GST में पहले टैक्स की चार कैटेगरी थीं: 5%, 12%, 18% और 28%, जो 22 सितंबर से घटकर सिर्फ 5% और 18% कर दी गई हैं.
GST परिषद में 33 सदस्य हैं. इसका अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है. भारत में GST लगाने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था. जिन कारोबारी का सालाना टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है, उन्हें GST चुकाना जरूरी है. शराब, पेट्रोल और डीजल को GST से बाहर रखा गया है.
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