शिव कुमार मिश्रा, अरवल। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी कुमार गौरव के निर्देश पर बुधवार को समाहरणालय सभा कक्ष में निर्वाचन व्यय अनुश्रवण कोषांग की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के सभी बैंक अधिकारियों की उपस्थिति रही।
बैठक की अध्यक्षता नोडल पदाधिकारी (निर्वाचन व्यय अनुश्रवण कोषांग) सह वरीय कोषागार पदाधिकारी मोहम्मद जाकिर हुसैन ने की। इस दौरान उन्होंने चुनाव में बैंकर्स की जिम्मेदारियों से संबंधित विस्तृत जानकारी दी।
हर उम्मीदवारों को खुलवाना होगा नया बैंक खात
उन्होंने बताया कि चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवारों को एक नया बैंक खाता खोलना अनिवार्य है। यह खाता एकल या संयुक्त हो सकता है, लेकिन संयुक्त खाता केवल उम्मीदवार और निर्वाचन अभिकर्ता (प्रस्तावक) के नाम पर ही खोला जाएगा। खाता अधिसूचना जारी होने से लेकर नामांकन दाखिल करने के एक दिन पहले तक खोला जा सकता है। चुनाव संबंधी सभी व्यय इसी खाते से किए जाएंगे।
10 लाख से अधिक जमाव निकासी पर देनी होगी सूचना
बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि, बैंक प्राथमिकता के आधार पर उम्मीदवारों को चेकबुक उपलब्ध कराएं। साथ ही असामान्य या संदिग्ध निकासी व जमा की जानकारी कोषांग को अनिवार्य रूप से दी जाए। 10 लाख रुपये या उससे अधिक की जमा और निकासी की सूचना आयकर विभाग और निर्वाचन कोषांग दोनों को दी जाए। स्वच्छ व वास्तविक खाते से धन प्रेषण के लिए पोर्टल पर जाकर क्यूआर कोड जेनरेट करना अनिवार्य होगा, ताकि धन अंतरण की पारदर्शिता बनी रहे और एफएसटी/एसएसटी की कार्यवाही में बाधा न आए।
बैठक में मौजूद थे बैंक अधिकारी
इसके अलावा प्रत्येक चेकपोस्ट पर बैंकों द्वारा बैरिकेड की व्यवस्था में सहयोग करने का अनुरोध किया गया। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए यदि स्वीप या निर्वाचन कोषांग की ओर से बैनर-पोस्टर उपलब्ध कराए जाएं, तो उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर लगाने का भी निर्देश दिया गया। बैठक में जिले के सभी बैंक अधिकारियों के साथ अन्य संबंधित पदाधिकारी भी मौजूद रहे।
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