राजधानी दिल्ली की सियासत और अपराध जगत में एक बार फिर हलचल मची है। दिल्ली पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) के तहत चार्जशीट दाखिल की है। इस मामले में पहले ही पूर्व AAP विधायक नरेश बालियान चार्जशीट का सामना कर चुके हैं। अब राउज एवेन्यू कोर्ट में आरोप तय करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

दिल्ली मेट्रो में अब रील और डांस वीडियो शूटिंग पर बैन, उल्लंघन करने वालों पर लगेगा जुर्माना

पुलिस का दावा है कि नंदू, जो फिलहाल फरार है, संगठित अपराध के माध्यम से रंगदारी वसूली, धमकी और जबरन वसूली जैसी गतिविधियों में लिप्त रहा है। अधिकारियों के अनुसार, वह इस समय ब्रिटेन में छिपा हुआ है और मई 2025 में उसे भगोड़ा अपराधी घोषित किया जा चुका है। इस मामले में पहले ही पूर्व AAP विधायक नरेश बालियान चार्जशीट का सामना कर चुके हैं। अब राउज एवेन्यू कोर्ट में आरोप तय करने की प्रक्रिया जारी है।

कौन है कपिल सांगवान उर्फ नंदू?

कुख्यात गैंगस्टर कपिल सांगवान, जिसे अंडरवर्ल्ड में ‘नंदू’ के नाम से जाना जाता है, अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि नंदू संगठित अपराध सिंडिकेट का मास्टरमाइंड है और वह उगाही, धमकी और हिंसक वारदातों में शामिल रहा है। लेकिन अब मामले ने इंटरनेशनल ट्विस्ट ले लिया है। पुलिस के अनुसार, नंदू फिलहाल यूके में छिपा हुआ है, जिसके चलते दिल्ली पुलिस ने उसकी तलाश में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नंदू के खिलाफ MCOCA के तहत चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है और मामले में पहले ही पूर्व AAP विधायक नरेश बालियान चार्जशीट का सामना कर चुके हैं।

कौन है स्वामी चैतन्यानंद? छेड़छाड़ से लेकर धोखाधड़ी तक, पहले भी दर्ज हो चुके हैं आपराधिक केस

नरेश बालियान का कनेक्शन

दिल्ली पुलिस ने पूर्व AAP विधायक नरेश बालियान को कुख्यात गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू के संगठित अपराध सिंडिकेट से जोड़ा है। पुलिस के अनुसार, बालियान के खिलाफ मई 2025 में MCOCA के तहत चार्जशीट दाखिल की गई थी। बालियान को 4 दिसंबर 2024 को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उन्हें उगाही के एक अलग मामले में जमानत मिल चुकी है। हालांकि, संगठित अपराध सिंडिकेट मामले में उनकी जमानत याचिका दो बार खारिज की जा चुकी है। विशेष जज दिग्विजय सिंह ने मई 2025 में सुनवाई के दौरान कहा कि बालियान के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं और जांच अभी महत्वपूर्ण मोड़ पर है।

तिहाड़ जेल से हटाई जाएंगी अफजल गुरु और मकबूल भट्ट की कब्र? दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

बालियान के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि MCOCA के तहत FIR दर्ज करने की मंजूरी ही अवैध थी, इसलिए पूरा मामला अवैध है। लेकिन कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया। विशेष जज दिग्विजय सिंह ने पहले ही बालियान की जमानत याचिकाओं को दो बार खारिज किया था, यह कहते हुए कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत मौजूद हैं और जांच अभी महत्वपूर्ण मोड़ पर है। अब इस मामले में आरोप तय करने की प्रक्रिया चल रही है, और सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या बालियान इस जटिल कानूनी जाल से बाहर निकल पाएंगे।

Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m

देश-विदेश की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक

लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें

खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक