कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश के हाईकोर्ट के जबलपुर खंडपीठ ने रीवा लोकायुक्त एसपी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। 19 साल पुराने मामले में गवाह पेश नहीं करने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। रीवा लोकायुक्त एसपी और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। 7 दिन के अंदर एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश करने के भी निर्देश है।लोकायुक्त सचिव को हलफनामे में जवाब देना होगा कि भविष्य में गवाहों को पेश करने की किसकी जवाबदारी होगी।
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दरअसल साल 2006 में रीवा बाणसागर परियोजना के तत्कालीन इंजीनियर समेत 43 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। सभी आरोपियों के खिलाफ फर्जी मेडिकल बिल लगाकर सरकार को लाखों का नुकसान पहुंचाने का आरोप है। गवाह पेश न करने पर 19 साल से ट्रायल पूरी नहीं हो पाई है।
हाईकोर्ट ने संबंधित अदालत से भी रिपोर्ट मांगी थी। ग्राम मौहरा के राजकरण तिवारी ने पुनरीक्षण याचिका दर्ज की है। जिस्टस विवेक अग्रवाल और जस्टिस अवनींद्र कुमार की बेंच में सुनवाई हुई।

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