दिल्ली की साकेत कोर्ट ने गुरुवार को कारोबारी ललित मोदी(Lalit Modi) के बड़े भाई, 55 वर्षीय समीर मोदी(Samir Modi) को जमानत दे दी। समीर मोदी पर उनकी पूर्व सहकर्मी ने बलात्कार का आरोप लगाया था। यह मामला तब सुर्खियों में आया था, जब समीर मोदी ने उसी महिला पर 50 करोड़ रुपये की उगाही का आरोप लगाया था। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद समीर मोदी को जमानत देने का आदेश दिया।

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कोर्ट का फैसला और जांच का नया मोड़

साकेत कोर्ट के एएसजे दीपक वाट्स ने समीर मोदी को जमानत दी, हालांकि इस मामले में विस्तृत आदेश अभी जारी होना बाकी है। यह मामला तब सुर्खियों में आया था, जब समीर मोदी ने उसी महिला पर 50 करोड़ रुपये की उगाही का आरोप लगाया था। पिछले हफ्ते कोर्ट ने पुलिस को समीर की शिकायत पर जांच करने का निर्देश दिया था। इसके बाद समीर को दो दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया और उसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में रखा गया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद समीर मोदी को जमानत देने का आदेश दिया। मामले की आगे की सुनवाई अब अदालत द्वारा निर्धारित तारीख पर होगी।

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हवाई अड्डे पर गिरफ्तारी

 19 सितंबर को समीर मोदी को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया। शिकायतकर्ता महिला ने उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने शादी का झांसा देकर बलात्कार किया और करियर में तरक्की का लालच दिया। समीर मोदी ने महिला पर 50 करोड़ रुपये की उगाही का भी आरोप लगाया था।  पुलिस ने समीर से इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जब्त करने के लिए तीन दिन की रिमांड मांगी थी, क्योंकि उनका दावा था कि समीर ने कई फोनों का इस्तेमाल कर महिला को धमकाया और लालच दिया।  इसके बाद समीर को दो दिन की पुलिस हिरासत में रखा गया और उसके बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

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गोपनीय सुनवाई और वकीलों की दलीलें

मामले की सुनवाई गोपनीय रूप से हुई, क्योंकि शिकायतकर्ता के वकील ने निजता की मांग की थी। समीर मोदी की पैरवी वरिष्ठ वकील रमेश गुप्ता, सूर्या प्रताप सिंह और शैलेंद्र सिंह ने की।  शिकायतकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील अविनिंदर सिंह ने दलीलें पेश कीं।  समीर के वकीलों ने दावा किया कि यह शिकायत झूठी और मनगढ़ंत है, और इसका मकसद केवल पैसे की उगाही करना है। उन्होंने 8 और 13 अगस्त को समीर द्वारा दायर उगाही की शिकायतों का हवाला दिया, जिसमें महिला ने कथित तौर पर 50 करोड़ रुपये की मांग की थी।

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पुलिस का पक्ष और कानूनी कार्रवाई

इस मामले में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 64 (बलात्कार) और धारा 351 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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