डॉक्टर राजेंद्र सिंह सुसाइड केस में दोषी ठहराए गए आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व विधायक प्रकाश जारवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट(Delhi High Court) में चुनौती दी है। जस्टिस अमित महाजन की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस(Delhi Police) को नोटिस जारी किया है। अब अगली सुनवाई 3 नवंबर को होगी।

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गौरतलब है कि 28 फरवरी 2024 को राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रकाश जारवाल और कपिल नागर को आईपीसी की धारा 306, 34, 120बी, 386, 506 और 511 के तहत दोषी करार दिया था। वहीं तीसरे आरोपी हरीश कुमार जारवाल को धारा 506 के तहत दोषी पाया गया था, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने 30 अगस्त 2024 को उसे बरी कर दिया।

यह मामला 18 अप्रैल 2020 का है, जब दक्षिण दिल्ली के दुर्गा विहार इलाके में डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने मौके से दो पेज का सुसाइड नोट और एक डायरी बरामद की थी। इसमें डॉक्टर ने सीधे तौर पर प्रकाश जारवाल और कपिल नागर को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया था। सुसाइड नोट में यह भी दर्ज था कि दिल्ली जल बोर्ड में चल रहे उनके पानी के टैंकरों के लिए उनसे पैसों की मांग की जा रही थी।

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इस डायरी और सुसाइड नोट को केस में मुख्य सबूत के तौर पर पेश किया गया था। अब दिल्ली हाईकोर्ट इन सबूतों की गहन समीक्षा करेगा और यह तय करेगा कि निचली अदालत का फैसला बरकरार रहेगा या उसमें बदलाव किया जाएगा।

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