प्रयागराज. अमेरिका में सिख समुदाय को लेकर दिए गए राहुल गांधी के बयान पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज करते हुए बड़ा झटका दिया है. वाराणसी की MP-MLA कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है. ऐसे में आगे की कार्रवाई स्पेशल कोर्ट तय करेगी.

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बता दें कि राहुल गांधी ने बीते 30 अगस्त को वाराणसी के MP/MLA कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी. उनकी क्रिमिनल रिवीजन याचिका पर जस्टिस समीर जैन की बेंच ने 3 सितंबर को सुनवाई की थी. इसके पहले वाराणसी की एमपी-एमएलए कोर्ट में बीते 21 जुलाई को जज यजुवेंद्र विक्रम सिंह ने याचिका स्वीकार कर ली थी. राहुल गांधी पर सितंबर 2024 में अमेरिका यात्रा के दौरान सिखों के खिलाफ भड़काऊ बयान देने का आरोप है. मामले में कोर्ट ने यह याचिका तकनीकी आपत्तियों के बाद दो बार खारिज की थी. आखिर में इसे सुनवाई के लिए मंजूर कर किया गया था. राहुल ने इसी आदेश को चुनौती थी.

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ये है पूरा मामला

राहुल ने अमेरिका में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा था कि भारत में सिख समुदाय को यह चिंता है कि क्या उन्हें पगड़ी और कड़ा पहनने की इजाजत दी जाएगी? क्या वे गुरुद्वारों में जा सकेंगे? ये चिंता सिर्फ सिखों की नहीं, बल्कि सभी धर्मों की है. राहुल गांधी ने इस बयान के बाद आरएसएस को भी आड़े हाथों लिया था. याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि राहुल गांधी के इस बयान का खालिस्तानी आतंकी गुरवंत सिंह पन्नू ने भी समर्थन किया था. याचिका में उन्होंने कहा कहा इससे यह लगता है कि राहुल का बयान देश में गृहयुद्ध भड़काने की मंशा से दिया गया.