कुमार इंदर, जबलपुर। MP High Court On Home Guard Jawans: होमगार्ड जवानों की नौकरी को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने जवानों को 12 महीने काम देने का आदेश दिया है। साथ ही कहा कि उन्हें कॉल ऑफ नहीं किया जा सकता।
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दरअसल, होमगार्ड के जवानों को सिर्फ 10 महीने काम दिया जाता था। बाकी के 2 महीने उन्हें बेरोजगारी में जीवन यापन करना पड़ता था। इसे लेकर करीब 500 होमगार्ड जवानों ने उच्च न्यायालय में याचिका लगाई थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के पक्ष में कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला लिया।
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याचिकाकर्ता के वकील विकास महावर ने बताया कि हमारी मुख्य मांग थी कि होमगार्ड जवानों को कॉल ऑफ प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। मामले में कोर्ट ने कहा कोर्ट ने कहा कि इन्हें कॉल ऑफ नहीं किया जा सकता। होमगार्ड को पूरे साल काम दिया जाए। साथ ही लंबित प्रक्रिया के दौरान किसी को कॉल ऑफ किया होगा तो उसे पूरे फायदे और भत्ता देने के निर्देश दिए हैं।

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बता दें कि मध्य प्रदेश में करीब 10 हजार होमगार्ड हैं। लेकिन प्रदेश में साढ़े 16 हजार जवान होने चाहिए। लेकिन आज की तारीख में सिर्फ 9 हजार लोग काम कर रहे हैं। उन्हें भी साल में 2 महीना बैठा दिया जाता है। जिसकी वजह से उन्हें बेरोजगारी में जीना पड़ता था। लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद उन्हें पूरे साल काम मिलेगा।
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